Bihar Cabinet: बिहार में मंत्रियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी-भत्ते बढ़े; सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला
Bihar Minister Salary Hike बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान विभिन्न विभागों के साथ प्रपोजल मंजूर करने के साथ प्रदेश के मंत्रियों की सैलरी और एलाउंस बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं कि नए फैसले के बाद नीतीश के मंत्रियों को अब कितनी सैलरी मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में इजाफा कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है।
सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए अलग-अलग विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडे पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है।
इन विभागों से जुड़े 27 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे हुई। इसमें कृषि, नगर विकास और आवास विभाग, मद्य निषेध; उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्तव विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उद्योग विभाग से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
नीतीश कैबिनेट में ये फैसले भी हुए?
- कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग में 2590 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
- नरकटियागंज में निलंबित नगर कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- केंद्र के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत बक्सर में जलापूर्ति योजना के लिए 156 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- इसी तरह मोतिहारी में सीवरेज नेटवर्ग परियोजना के लिए 399 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
- मद्य निषेध विभाग के तहत प्रदेश के 6 जिलों (रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगूसराय, किशनगंज, गोपालगंज) में टेस्टिंग लैब खोली जाएंगी। इन लैब में कुल 48 कर्मचारी काम करेंगे। ऐसे में इन पदों को स्वीकृत किया गया है।
- नवादा में केवी ग्रिड उपकेंद्र बनाने के लिए 5.64 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को दी जाएगी।
- प्रदेश के सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कुल 38.12 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
- बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 29 पद, कार्यालय परिचारी के 6 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता विनियमावली के तहत प्रदेश के अनुदान प्राप्त 628 माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता लेने के लिए और एक साल का समय देने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है।
- प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में बेहतर पढ़ाई और सुविधा के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 बनाने का फैसला लिया गया है।
- पटना में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल में प्रभारी प्राचार्य रहे प्रोफेसर डॉ. तबरेज अख्तर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला लिया गया है।
- बेगूसराय के बखरी में अनुमंडलीय अस्पताल में तैनात डॉ. रमण राज रमण को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है।
- पटना में आयुष अस्पताल में कुल 36 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
- बिहार दंत शिक्षा सेवा (ट्यूटर सहित) संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति देने के साथ लागू करने का फैसला लिया गया है।
- पटना में गुरुगोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में एक भूखंड को आम रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को मंजूरी दी गई है।
- बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2025 बनाने को मंजूरी दी गई है।
- बिहार में आपात स्थिति के लिए 350 करोड़ रुपये का फंड है। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राशि को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये करने का फैसला लिया गया है।
- गया में प्रेस एवं फॉर्म्स से जुड़ी पुरानी मशीनों, उपकरणों और दूसरी चीजों को नीलामी के जरिए बेचने का फैसला लिया गया है।
- इसके साथ ही सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष को मंत्री और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह सरकार के राजस्व स्रोत के बंटवारे और कर्मचारियों आदि के लिए बड़ा फैसला है।
- मुजफ्फरपुर में 100 बेड का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल बनाने के लिए 2.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- प्रदेश में कोल वितरण नीति 2007 के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को अगले 5 साल के लिए नोडल एजेंसी बनाने के लिए नामित करने का फैसला लिया गया है।
- बिहार में मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (समय-समय पर याथा संशोधित) नियमावली-2006 में संशोधन का फैसला लिया गया है।
- प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उर्दू अनुवादक के 1653 पदों और सहायक उर्दू अनुवादक के 3306 पदों पर बहाली का फैसला लिया गया है।
- शिक्षा विभाग में परामर्शी के 2 पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अफसरों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी गई है। इसके तहत 2007 बैच के बैधनाथ यादव और 2010 बैच के पंकज कुमार 1 मार्च 2025 से अगले एक वर्ष तक अपनी सेवा देंगे।
- स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के लिए विभिन्न स्तर पर कुल 20016 अतिरिक्त पदों पर बहाली को मंजूरी दी गई है।
- प्रदेश के नगर निकायों के बिजली बिल संबंधी खर्चों के भुगतान के लिए अनुपूरक बजट के तहत 301.18 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 की अधिसूचना जारी होने तक प्रभावी रखने का फैसला लिया गया है।
कितना हुआ मंत्रियों के वेतन-भत्ते में इजाफा
- दैनिक भत्ता 3500 रुपये किया गया है।
- क्षेत्रीय भत्ता 70 हजार रुपये किया गया है।
- आतिथ्य भत्ता 29500 रुपये किया गया है।
- वेतन 50 हजार से 65 हजार रुपये किया गया है।
बिहार में नीतीश सरकार ने अपने मंत्रियों के वेतन और भत्तों में इजाफा किया है।
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