Bihar News: पटना हाई कोर्ट का एक्शन, अवैध हिरासत और प्रताड़ना के मामले में पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज
हाई कोर्ट ने कटिहार में आरोपियों को 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ 15 दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही कटिहार के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को न्यायालय की अवमानना के मामले में नोटिस दिया है।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने कटिहार नगर थाना में आरोपियों को 24 घंटे से अधिक समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है कि दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ 15 दिनों के भीतर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही अदालत ने कटिहार के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ मोहन जैन सहित सभी संबंधित अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना के मामले में नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायाधीश बिबेक चौधरी की एकलपीठ ने सौरभ पाल व अन्य याचिकाकर्ताओं की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
क्या है मामला
मामला कटिहार के मंगल बाजार स्थित अंजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़ा है, जिसे पुलिस ने जबरन ताला लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद, संस्थान के मालिक और अन्य कर्मियों को गिरफ्तार कर उन्हें 72 घंटे तक थाने में हिरासत में रखा गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने अदालत में दलील दी कि 15 फरवरी 2017 की शाम छह बजे कटिहार नगर थाना के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने संस्थान के दफ्तर पर छापा मारकर इसके मालिक और कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोप लगाया कि यह संस्थान अवैध रूप से संचालित हो रहा था। हालांकि, गिरफ्तार व्यक्तियों को दो दिनों तक बिना किसी वैध कारण के थाने में रखा गया और उन्हें 18 फरवरी को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया।
वरीय अधिवक्ता प्रसून सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी की तारीख को छेड़छाड़ कर 15 फरवरी को 16 फरवरी दर्शाने की कोशिश की, लेकिन न्यायिक दंडाधिकारी के 18 फरवरी के हस्ताक्षर से स्पष्ट हो गया कि आरोपियों को 48 घंटे (16 और 17 फरवरी) तक अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखा गया था।
यह सुप्रीम कोर्ट के डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दिए गए निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन और न्यायालय की अवमानना है।
एकलपीठ ने इस दलील को सही मानते हुए सभी दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के मामले में नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
पुलिस लाइन के पास बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट ली चेन
हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच 22 पर सदर थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के निकट बाइक सवार बदमाशों ने दिन-दहाड़े एक महिला से सोने की चेन लूट ली। इस दौरान बाइक से गिरकर महिला से घायल हो गई हैं।
मौके पर जुटे लोगों के सहयोग से महिला का पुत्र ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम औद्योगिक क्षेत्र थाने के हिलालपुर निवासी स्व. शिवजी साह की 65 वर्षीय पत्नी प्रमिला देवी अपने पुत्र के साथ बाइक से काजीपुर थाने के थाथन गांव स्थित रिश्तेदार के घर जा रही थी।
इसी दौरान एनएच-22 पर चंदामामा शो रूम के पास पीछे से जा रहे बाइक सवार तीन बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। इस क्रम में बाइक से गिरने के कारण महिला घायल हो गईं।
घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने आनन-फानन में घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के पुत्र ने बताया कि बाइक सवार बदमाश चेन लूट कर फरार हो गए।
मालूम हो कि सदर थाना क्षेत्र में चोरी, छिनतई और लूट की घटनाएं बढ गई है। आए दिन चोरी, छिनतई और लूट की घटनाएं घट रही है।
पिछले दिनों हुए चोरी, लूट, छिनतई आदि कई घटनाओं का राजफाश नहीं हो सका है। थानाध्यक्ष रविकांत पाठक ने बताया कि इस तरह के घटना की सूचना नहीं मिली है।
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