Bihar News: पटना हाई कोर्ट ने लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति पर लगाई रोक, बिहार सरकार से मांगा जवाब
पटना हाई कोर्ट ने लैब तकनीशियनों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को 10 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2015 के विज्ञापन के तहत नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रही है ऐसे में नया विज्ञापन जारी करना कानूनी रूप से गलत है।

विधि संवाददाता, पटना। बिहार में लैब तकनीशियनों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को 10 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने विमल प्रकाश और अन्य छह याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने दलील दी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 03 मार्च को विज्ञापन संख्या 2/25 के अंतर्गत 2,969 लैब तकनीशियनों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी।
शेष 610 रिक्तियों को नए विज्ञापन में कर दिया गया सम्मिलित
अधिवक्ता का तर्क था कि वर्ष 2015 में जारी किए गए एक विज्ञापन के अंतर्गत 1,772 पदों पर नियुक्ति होनी थी। उनमें से 1,162 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, जबकि शेष 610 रिक्तियों को नए विज्ञापन में सम्मिलित कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें 2015 के विज्ञापन की स्थिति को यथावत बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।
उनका कहना था कि जब पुराना विज्ञापन अब भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है तो आयोग द्वारा नई नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करना कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है।

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