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    1 लीटर अवैध शराब के मामले में प्रशासन ने सील कर दिया अनपढ़ महिला का घर, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

    By Jagran NewsEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 16 May 2025 07:54 PM (IST)

    पटना उच्च न्यायालय ने एक लीटर अवैध शराब मिलने पर जब्त किए गए मकान को मुक्त करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इतनी कम मात्रा में शराब मिलने पर घर को सील करना कानून के अनुसार सही नहीं है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दस हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया।

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    एक लीटर अवैध शराब के मामले में जब्त घर को हाई कोर्ट ने किया मुक्त

    विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने महज एक लीटर अवैध शराब की बरामदगी के आधार पर जब्त किए गए एक मकान को मुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इतनी कम मात्रा में शराब मिलने पर किसी का घर सील करना विधिसम्मत नहीं है।

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    न्यायाधीश पी.बी. बजंथरी एवं न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश तेतरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि घर की मुक्ति से पूर्व याचिकाकर्ता को दस हजार रुपये का जुर्माना एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

    मामले में इन धाराओं का कोई मतलब नहीं

    अदालत ने कहा कि इस मामले में शराब की मात्रा अल्प है, जो व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियम, 2021 के नियम 12(ए) के संशोधित उप-नियम 2 तथा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 58, 92 व 93 की कठोर धाराएं इस मामले में लागू नहीं की जा सकतीं।

    याचिकाकर्ता ने कोर्ट को क्या बताया?

    याचिकाकर्ता तेतरी देवी एक अनपढ़ महिला हैं और संबंधित मकान की मालकिन हैं। उन्होंने दावा किया कि गांव में पारिवारिक दुश्मनी के चलते उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया।

    कोर्ट को बताया गया कि बिना कोई पूर्व नोटिस दिए और तलाशी के नियमों का पालन किए बिना राजगीर के अनुमंडल दंडाधिकारी (आबकारी) द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई।

    कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह राहत प्रदान की और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की मामूली बरामदगी को आधार बनाकर किसी का निवास जब्त करना न्यायसंगत नहीं है।

    अवैध शराब का धंधा: बरामदगी में मधुबनी, गिरफ्तारी में पूर्वी चंपारण अव्वल

    दूसरी ओर, शराबबंदी कानून के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान अप्रैल महीने में 4,705 प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह अभियान बिहार पुलिस के मद्य निषेध प्रभाग की ओर से चलाया गया। विभाग की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, कुल 9,356 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। 1151 वाहन जप्त किए गए।

    अभियान के दौरान कुल एक लाख,35 लाख लीटर से अधिक देशी और एक लाख तीन हजार लीटर विदेशी शराब जप्त की गई। सबसे अधिक 21,392 लीटर शराब की जप्ती मधुबनी जिले में हुई। दूसरे नम्बर पर पूर्वी चंपारण रहा, जहां 19.551 लीटर शराब की जप्ती हुई।

    17,887 लीटर के साथ पटना तीसरे और 13, 172 लीटर के साथ मुजफ्फरपुर चौथे नम्बर पर रहा। पांच शीर्ष जिलों में सीतामढ़ी पांचवे स्थान पर रहा। इस जिले में 12,401 लीटर शराब की जप्ती हुई। शराब के कारोबारियों की गिरफ्तारी के मामले में पूर्वी चंपारण अव्वल रहा।

    अप्रैल में इस जिले में अवैध शराब के साथ 1127 लोग गिरफ्तार किए गए। पटना में 809, सारण में 626, भोजपुर में 574 और नालंदा में 544 लोग गिरफ्तार किए गए। शराब के कारोबार के बारे में मद्यनिषेध इकाई के टाल फ्री नम्बर-15545 और 18003456268 पर गुप्त सूचनाएं मिलती हैं। पुलिस की कार्रवाई में इन सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

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