Bihar Bhumi: बिना कागजात वाली सरकारी भूमि के लिए नए नियम, विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किए निर्दश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी विभागों द्वारा भूमि अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही पर चिंता व्यक्त की है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिना कागजात वाली सरकारी जमीन के स्वामित्व के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों को अपनी जमीनों की जमाबंदी कराने और अंचलाधिकारी के माध्यम से मापी कराने का निर्देश दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। केवल आम लोग ही जमीन से जुड़े कागजातों को संभाल कर रखने में सुस्त नहीं हैं। सरकारी विभागों का भी यही हाल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिना कागजात वाले सरकारी जमीन का स्वामित्व तय करने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है।
मुख्यालय के सभी विभागीय प्रधानों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि अनिवार्य रूप से सभी विभागीय जमीन की जमाबंदी कायम कराएं।
ऐसे विभाग जिनके पास जमीन के अंतरण का दस्तावेज नहीं है, वे सबसे पहले अंचलाधिकारी के पास आवेदन देकर अपने कब्जे की जमीन की सरकारी अमीन से मापी करा लें। इससे पहले कब्जे की जमीन चिह्नित कर लें।
कब्जा प्रमाणित करने वाले उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस किस्म की जमीन की जमाबंदी कायम करने की प्रक्रिया शुरू करें। इन साक्ष्यों के साथ सरकारी भूमि दाखिल-खारिज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। ऐसे मामलों में संस्थान के प्रमुख को एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।
शपथ पत्र में लिखा जाएगा कि संस्थान की पूर्ण जमीन की मापी करा ली गई है। संस्थान के किसी भी भूखंड पर अतिक्रमण नहीं है। यह पत्र सरकारी जमीन के सत्यापन के लिए चल रहे अभियान का हिस्सा है।
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