Passport Verification: बिहार में बदला पासपोर्ट सत्यापन का नियम, सभी थाने के पुलिस कर्मियों के पास पहुंचा ऑर्डर
बिहार में पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव आया है। पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया अब अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) की मदद से की जाएगी। इससे पुलिस सत्यापन में अधिक पारदर्शिता और गति आएगी। इस प्रक्रिया से एक थाना की पुलिस को दूसरे थाना से जानकारी लेने में आसानी हो जाएगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। Passport Verification in Bihar: अब बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों के लिए पुलिस से अपराध का रिकॉर्ड छिपाना आसान नहीं होगा। पासपोर्ट बनाने के पहले किए जाने वाले पुलिस सत्यापन का काम अब अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) की मदद से किया जाएगा। इससे कम समय में अधिक पारदर्शिता से पुलिस सत्यापन हो सकेगा।
थानास्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए दिशानिर्देश
इस बाबत थानास्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी माह के पहले सप्ताह में सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय के सभागार में पटना जिले के सभी थानों के पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया था। इसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे।
एक थाना दूसरे थाना से ले सकेंगे जानकारी
पासपोर्ट से जुड़े आवेदन ऑनलाइन ही आ जाते
पासपोर्ट बनवाने के लिए दस्तावेज (Documents for Passport)
आधार कार्ड: आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होती है।
पैन कार्ड: पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करनी होती है।
जन्म प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होती है।
पता प्रमाण पत्र: पता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होती है।
फोटो: पासपोर्ट साइज की दो फोटो जमा करनी होती हैं
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- आवेदन फॉर्म भरना: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होती है।
- दस्तावेज अपलोड करना: आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपलोड करनी होती है।
- फीस जमा करना: पासपोर्ट फीस ऑनलाइन जमा करनी होती है।
- पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना: आवेदन जमा करने के बाद, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होता है और आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति दिखानी होती है।
पुलिस सत्यापन
- पुलिस सत्यापन: पासपोर्ट सेवा केंद्र में आवेदन जमा करने के बाद, पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होती है।
- पुलिस रिपोर्ट: पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पासपोर्ट जारी किया जाता है।
पासपोर्ट जारी करना
- पासपोर्ट जारी करना: पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पासपोर्ट जारी किया जाता है।
- पासपोर्ट प्राप्त करना: पासपोर्ट जारी होने के बाद, आवेदक को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना होता है।
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