Bihar News: नीतीश सरकार ने निजी अस्पताल संचालकों को दे दी खुशखबरी, आ गया नया आदेश
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय शनिवार को बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं ग्लोबल ऑर्थोपेडिक फोरम द्वारा आयोजित 11वें गोफकान के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि निजी अस्पतालों को राहत देने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने सभी सरकारी-निजी अस्पतालों से अनुरोध किया कि वे बढ़-चढ़कर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ें।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में निजी अस्पतालों को नीतीश सरकार ने राहत दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि निजी अस्पतालों को राहत देने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों में संशोधन किया गया है।
अब 40 से कम बेड वाले अस्पतालों को इस नियम के तहत पंजीयन नहीं कराना होगा। वहीं, 40 से अधिक बेड के अस्पतालों को भी हर वर्ष के बजाय अब हर पांच वर्ष पर निबंधन नवीनीकरण कराना होगा।
बढ़-चढ़कर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ें सरकारी और निजी अस्पताल
इसके साथ ही उन्होंने सभी सरकारी-निजी अस्पतालों से अनुरोध किया कि वे बढ़-चढ़कर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ें और गरीब रोगियों को सेवा प्रदान करें। साथ ही हर माह मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन कर स्क्रीनिंग करने वाली जांचें और रोग पर परामर्श दें।
इससे न केवल रोगों को शुरुआत में पहचाना जा सकेगा, बल्कि आमजन बचाव के प्रति जागरूक होंगे और स्वस्थ्य बिहार का सपना साकार होगा।
11वें गोफकान का उद्घाटन करते स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और अन्य।
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