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    आज से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए क्या-क्या हुए हैं बदलाव

    By Kajal KumariEdited By:
    Updated: Sat, 01 Apr 2017 05:20 PM (IST)

    आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। जानिए क्या खास है आपके लिए....

    आज से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए क्या-क्या हुए हैं बदलाव

    पटना [जेएनएन]। आज से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो रहा है। नये वित्तीय वर्ष के साथ ही आम लोगों के साथ ही सरकार का काम-काज भी नये तरीके से शुरू हो जाता है। इस नये साल में केंद्र और राज्य सरकार कई बदलाव कर रही है, जिससे आम लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसकी वजह से जहां कई लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा, वहीं कुछ जगहों पर लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। 

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    जानिए क्या-क्या होंगे बदलाव

    ऑनलाइन ही मिलेगा जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र 

    पटना नगर निगम में आज से ऑफलाइन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ऑनलाइन सेवाएं ही उपलब्ध होंगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा होगा, वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में 16 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी हो जायेगी।1000 सीसी से अधिक पावरवाले सभी निजी या कॉमर्शियल वाहन पर 40 फीसदी तक बढ़ा शुल्क लगेगा।

    एनालॉग सिगनल बंद

     फेज 4 इलाके में आज से एनालॉग केबल सिगनल प्रसारण बंद हो जायेगा। मतलब इन इलाकों में आनेवाले शहरों के लोग डिजिटल सेट टॉप की सहायता से ही केबल प्रसारण देख सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहले इसकी तिथि 23 दिसंबर, 2016 रखी थी, जिसे बढ़ा कर 31 मार्च, 2017 कर दिया गया था। 

    हॉलमार्क शुल्क बढ़ेगा  

    भारतीय मानक ब्यूरो ने भी एक अप्रैल से हॉलमार्क शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। अब ग्राहकों को सोने के गहनों पर हॉलमार्क करने के लिए 35 रुपये प्रति नग अदा करना होगा। इससे पूर्व इसके लिए 25 रुपये प्रति नगद अदा करना होता था। इसके अलावा एक खेप के लिए 200 रुपये न्यूनतम शुल्क देना होगा, जो पहले 150 रुपये था।चांदी के हॉलमार्क शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    अॉनलाइन बिजली बिल भुगतान करने पर मिलेगी छूट

    बिजली कंपनियों की मांग पर बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत शुल्क  में 55 फीसदी की बढ़ोतरी की अनुमति दी थी। इसे एक अप्रैल से ही लागू होना है। हालांकि मुख्यमंत्री की पहल पर अब यह बढ़ोतरी घट कर 20 फीसदी रह गयी है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अब कम-से-कम 5 रुपये, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को न्यूनतम 3.35 रुपये यूनिट का भुगतान करना होगा।

    आज से ऑनलाइन भुगतान पर भी अधिक छूट का लाभ मिलेगा। पहले 1.50 फीसदी छूट मिलती थी, जिसे बढ़ा कर 2.5 फीसदी कर दिया गया है।

    नहीं लगेगा सर्विस टैक्स 

    इ-टिकट बुक कराने में रेलवे  यात्रियों को रेलवे किराये के साथ-साथ सर्विस टैक्स भी लगता था, लेकिन एक अप्रैल से इ-टिकट बुक कराने पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसकी घोषणा वित्त  मंत्री ने बजट भाषण में ही कर दी थी। इससे इ-टिकट बुक करानेवाले  यात्रियों को 15 से 20 रुपये तक की बचत होगी।

    रेलवे में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

    वरिष्ठ  नागरिकों को रेलवे किराये में रियायत के लिए एक अप्रैल से आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था।लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के नये निर्देशों के बाद रेलवे ने आधार कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी है। सीपीआरओ अरविंद रजक के मुताबिक वरिष्ठ नागरिक अब कोई  भी परिचय पत्र लेकर आरक्षण टिकट बुक करा सकते हैं। 

    टिकट रिफंड पर भी लौट सकता है आधा पैसा

    रेलवे की विकल्प योजना आज से लागू हो जायेगी। इसके तहत  वेटिंग लिस्टवाले यात्रियों का टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, तो दूसरी ट्रेन में  बर्थ उपलब्ध होने पर कन्फर्म कर दिया जायेगा। इसके लिए उनको टिकट बुक करते समय विकल्प देना अनिवार्य होगा। पहले चरण में इ-टिकट बुक करानेवाले यात्रियों को ही विकल्प योजना की सुविधा मिलेगी।  

    चार्ट तैयार होने के बाद टिकट लेने पर छूट 

    वर्तमान  में तत्काल टिकट लेने के बाद रद्द कराने पर संबंधित यात्रियों को एक पैसा  रिफंड नहीं मिल रहा था, लेकिन अब 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा। वहीं, रेलवे टिकट आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद टिकट रद्द  करानेवाले को रिफंड नहीं मिलेगा। इसके साथ ही टिकट आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद रेल यात्री टिकट लेते हैं, तो किराये में 10 प्रतिशत की छूट दी  जायेगी। इसको लेकर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है।

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    चेक कर लें न्यूनतम बैलेंस, वरना जुर्माना 

    एसबीआइ खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना लगेगा। मेट्रो क्षेत्र की शाखा के खाता के लिए 5000 रखना जरूरी होगा, नहीं रखने पर 50 से 100 रुपये जुर्माना लगेगा। अर्बन ब्रांच में 3,000 नहीं रखने पर, सेमी-अर्बन क्षेत्रों के बैंक खातों में 2,000 नहीं रखने और रूरल क्षेत्रों के बैंक खातों में 1,000 रुपये नहीं रखने पर 20 से 50 रुपये का जुर्माना लगेगा। 

    एसबीआइ आज से हर महीने तीन से ज्यादा नकदी लेन-देन पर 50 रुपये शुल्क वसूलेगा। एचडीएफसी में चार बार और आइसीआइसीआइ में भी ज्यादा निकासी पर शुल्क लगेगा। 

    होल्डिंग टैक्स पर छूट खत्म

    2013 से पहले के होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के लिए ब्याज में छूट की घोषणा 31 मार्च को खत्म हो गयी।  

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