Munger News: मुंगेर ग्रामीण बैंक के घोटाले से हिल गया था बिहार, मैनेजर था मास्टरमाइंड; 42 साल बाद हुई सजा
मुंगेर में 1983-84 में हुए बैंक घोटाले में सजा का एलान कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक मुंगेर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत पांच लोगों को तीन वर्ष की कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। तत्कालीन बैंक मैनेजर ने फर्जी तरीके से 76 बैंक खाते खोले थे। पशु ऋण भी लोगों को दिया था।
राज्य ब्यूरो, पटना। Munger News: सीबीआइ अदालत ने 1983-84 में हुए बैंक घोटाल में ग्रामीण बैंक मुंगेर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत पांच लोगों को तीन वर्ष की कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मैनेजर ने शातिर तरीके से घोटाले को अंजाम दिया था। उस समय के घोटाले की सीबीआई जांच हुई थी।
1983-84 में हुआ था घोटाला
यह घोटाला 1983-84 में हुआ था। सीबीआइ मामलों के विशेष न्यायाधीश, अदालत-1, पटना ने इंद्रेश मिश्रा (तत्कालीन शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर), ओम प्रकाश शर्मा (तत्कालीन फील्ड सुपरवाइजर, मुंगेर ग्रामीण बैंक, बरहिया), विनोद कुमार सिंह (डेवलपमेंट आफिसर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, मुंगेर) और दो निजी व्यक्ति (बदन सिंह और सादन सिंह) को सजा सुनाई है।
तत्कालीन मैनेजर इंद्रेश मिश्रा ने 76 बैंक खाते खोले थे
शातिर तरीके से हुआ था घोटाला
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