Bihar Property Seize: बिहार में इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला
बिहार सरकार (Bihar Government) ने खनिज संपदा कर नहीं चुकाने वाले बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। ऐसे कारोबारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी जिन्होंने बालू ईंट पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स नहीं चुकाया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिलों के पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स नहीं देने वाले अब खान एवं भू-तत्व विभाग के निशाने पर हैं। सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि बालू, ईट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर जो कारोबारी टैक्स नहीं चुका रहे और जिनके खिलाफ नीलामवाद की प्रक्रिया चल रही है उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
राज्य में बड़ी संख्या में लघु खनिजों के कारोबारी समय पर सरकार को टैक्स नहीं चुकाते हैं। इनसे बकाया राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास होता है।
बकाया प्राप्त करने के लिए जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो वैसे कारोबारियों के खिलाफ नीलाम वाद की कार्रवाई संचालित की जाती है। राज्य में बड़े खनिज टैक्स बकायेदारों की संख्या सैकड़ों में हैं।
मुख्य सचिव ने जिलों के पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के स्तर पर राज्य में उपलब्ध खनिजों की खोज, खनिज ब्लॉकों की यथाशीघ्र नीलामी एवं संचालन, जिन बालू घाटों की अब तक नीलामी नहीं हुई है उनकी नीलामी समेत अन्य बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस दौरान जिलों के पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए।
खान एवं भू-तत्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य सचिव के संज्ञान में यह बात लाई गई की राज्य में खनिज संपदा का टैक्स न चुकाने वाले बड़े बकायेदार हैं। जो बार-बार नोटिस के बाद भी टैक्स की राशि नहीं चुकाते। इनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
सख्ती से निपटने के दिए निर्देश
सूत्रों की माने तो मुख्य सचिव ने ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए और कहा कि नीलाम पत्रवाद में जिन बड़े बकायेदारों से राशि वसूली जानी है उन मामलों में जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए बकायेदारों की जमीन, संपत्ति का आकलन कर संबंधित संपत्तियों का जब्त किया जाए और बकाया राशि वसूल की जाए।
मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विभाग के स्तर पर इस संबंध में जिलों से समन्वय की प्रक्रिया और बड़े बकायेदारों को सूचीबद्ध करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है।
सर्टिफिकेट केस में फंसे राजस्व की वसूली का तरीका सुझाएगी समिति
दूसरी ओर, वित्त विभाग में भी हलचल देखने को मिल रही है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ है, जो सर्टिफिकेट केस में फंसे हुए राजस्व की वसूली का तरीका सुझाएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष-सह-सदस्य केके पाठक की अनुशंसा पर यह समिति बनाई गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, राजस्व से संबंधित विभाग जैसे कि स्टांप व निबंधन, वाणिज्य-कर, भू-तत्व एवं खनन, परिवहन के साथ-साथ एसएलबीसी समन्वयक इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। राजस्व पर्षद के सचिव को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 3.66 लाख सर्टिफिकेट केस में 4263 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।
राजस्व पर्षद है नोडल एजेंसी:
- सरकार के निर्देश के बाद सर्टिफिकेट केस के निस्तारण में राजस्व पर्षद नोडल एजेंसी बनाई गई है। यह दायित्व मिलते ही राजस्व पर्षद के अध्यक्ष-सह-सदस्य केके पाठक सक्रिय हो गए।
- चयनित बैंकों, विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और अन्य अधिकारियों संग बैठक कर उन्होंने सर्टिफिकेट केस का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया।
- फंसे हुए राजस्व की वसूली का तरीका सुझाने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की अनुशंसा की।
ओटीएस का सुझाव:
केके पाठक ने राजस्व से संबंधित विभागों को सर्टिफिकेट केस में फंसे मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाने का भी सुझाव दिया है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य-कर विभाग पहले से ही ओटीएस लांच कर चुका है।
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