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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 09, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Land for Job Scam: राबड़ी, हेमा और मीसा भारती को राहत, कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 28 फरवरी को अगली सुनवाई

By Sunil Raj Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Fri, 09 Feb 2024 08:48 AM (IST)Updated: Fri, 09 Feb 2024 11:02 AM (IST)

Bihar News नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले ...और पढ़ें

जमीन के बदले नौकरी मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई (जागरण)
जमीन के बदले नौकरी मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई (जागरण)

HighLights

  1. जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज हेमा यादव, राबड़ी और मीसा भारती को अदालत ने राहत दे दी।
  2. राबड़ी देवी और मीसा भारती बुधवार को दिल्ली पहुंच गई थीं। तेजस्वी यादव पहले से ही दिल्ली में थे।

राज्य ब्यूरो, पटना। Land for Job Scam: जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार को आज राहत मिल गई है। दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने एक लाख रुपए के बांड पर सभी को अंतरिम जमानत दी। वहीं बीमार होने की वजह से लालू यादव पेश नहीं हो सके थे।

मीसा, राबड़ी बुधवार को पहुंचीं थी दिल्ली तो तेजस्वी यादव पहले से थे मौजूद

कोर्ट में शुक्रवार नौ फरवरी को होने वाली सुनवाई के मद्देनजर राबड़ी देवी (Rabri Devi) और मीसा भारती बुधवार को दिल्ली पहुंच गई थीं। तेजस्वी यादव पहले से ही दिल्ली में थे।

मनोज झा ने दी प्रतिक्रिया

RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि ये पूरा मामला सफेद झूठ है और इसकी परते भी खुलेंगी और परते खुल भी रही है। आने वाले दिनों में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इन सभी(राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती) को केवल अंतरिम जमानत ही नहीं मिलेगी बल्कि पूरी तरह से मामले से बाहर आ जाएंगे।

क्या है जमीन के बदले नौकरी का मामला

लालू प्रसाद और उनके परिवार पर आरोप है कि रेलवे में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने के एवज में उन्होंने बिहार में कई लोगों की जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली। करीब दर्जन भर लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में बगैर विज्ञापन प्रकाशित कराए नौकरियां दी गईं।

मामला प्रकाश में आने के बाद सीबीआइ ने पहले इसकी जांच प्रारंभ की थी। सीबीआइ की प्राथमिकी और उसके मिले साक्ष्यों को आधार बनाकर बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच प्रारंभ की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

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