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    'नीतीश या मेरे घर क्यों नहीं आईं ED-CBI?', ललन सिंह बोले- Nitish Kumar तो विपक्षी एकता के सूत्रधार थे

    Lalan Singh Bihar Politics बिहार से जदयू के सांसद और वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का बचाव किया है। उन्होंने शुक्रवार को उन आरोपों का खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि ये जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के घर छापामारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों के घर पहुंचती हैं।

    By Arun Ashesh Edited By: Yogesh Sahu Updated: Fri, 09 Feb 2024 06:44 PM (IST)
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    'नीतीश या मेरे घर क्यों नहीं आईं ED-CBI?', ललन सिंह बोले- Nitish Kumar तो विपक्षी एकता के सूत्रधार थे

    राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी का इन आरोपों से बचाव किया है कि वह केंद्र सरकार का विरोध करने वाले नेताओं के घर छापे मारती हैं।

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    उन्होंने अपना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग डेढ़ साल से केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे।

    नीतीश तो विपक्षी दलों की एकता के सूत्रधार थे : ललन

    नीतीश कुमार तो विपक्षी दलों की एकता के सूत्रधार ही थे। लेकिन, हमारे या उनके यहां केंद्रीय एजेंसियां नहीं पहुंचीं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को तो सजा मिलेगी ही।

    सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जारी श्वेत पत्र पर बाेल रहे थे। उन्होंने कहा कि वह संप्रग सरकार के दिनों में भी लोकसभा के सदस्य थे।

    उस दौर में सत्र का कोई भी दिन घोटाले की चर्चा के बिना नहीं गुजरता था। 2014 के बाद सदन में घोटाले की चर्चा नहीं हो रही है।

    मनमोहन सिंह को बताया अच्छा आदमी

    उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अच्छे आदमी थे। मगर उनके आसपास के लोग ठीक नहीं थे।

    उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि देश छोड़कर भागने वाले विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को कर्ज किस सरकार के कार्यकाल में दिया गया था।

    राबड़ी-मीसा की हुई पेशी

    बता दें शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव की जमीन के बदले नौकरी घोटाला में पेशी थी।

    हालांकि, कोर्ट ने तीनों को अंतरिम जमानत दे दी। मीसा व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंची थीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

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