Bihar: फर्जी तरीके से जमानत दिलाना वकील साहब को पड़ा भारी..., अभियुक्त और पैरवीकार पर हुई ये कार्रवाई
पटना हाईकोर्ट को गलत जानकारी देकर फर्जी तरीके से जमानत लेने के आरोप में अभियुक्त और उसके पैरवीकार के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के उप निबंधक असलम जावेद की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सारण जिले के नयागांव थाने में दर्ज केस के अभियुक्त बिमलेश राय उर्फ बिमलेश कुमार उर्फ रोहित कुमार और उसके पैरवीकार अधिवक्ता सूरज कुमार राय पर मुकदमा किया गया।

जागरण संवाददाता, पटना: पटना उच्च न्यायालय को गलत जानकारी देकर फर्जी तरीके से जमानत लेने के आरोप में अभियुक्त और उसके पैरवीकार के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
हाईकोर्ट के उप निबंधक असलम जावेद की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सारण के नयागांव थाने में दर्ज केस के अभियुक्त बिमलेश राय और उसके पैरवीकार अधिवक्ता सूरज कुमार राय पर मुकदमा किया गया।
थानेदार संजीत कुमार ने बताया कि इसकी जानकारी संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों को भी दी गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
क्या है पूरा मामला
प्राथमिकी के अनुसार, सारण जिले के नयागांव थाने में अभियुक्त बिमलेश राय के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मामले में जमानत के लिए उसने अधिवक्ता सूरज कुमार राय की ओर से याचिका दायर कराई थी।
याचिका पर सुनवाई के बाद उसे बेल मिल गई थी। हालांकि, इस मामले में उसने 29 सितंबर 2021 को ही जमानत ली थी। तब उसकी जमानत अधिवक्ता चंद्रमोहन झा ने कराई थी।
दूसरी बार दायर हुई याचिका में अभियुक्त और उसके पैरवीकार ने बताया था कि उन्होंने इससे पहले हाईकोर्ट में कोई याचिका नहीं लगाई है।
जब पहली बार जमानत कराने वाले अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को सच्चाई बताई तो इस पर जांच की गई। जांच के बाद पटना हाईकोर्ट प्राधिकार ने प्राथमिकी कराने का आदेश दिया है।
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