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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 14, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Pashupati Paras: रालोजपा कार्यालय का आवंटन रद्द करने के मामले में हुई सुनवाई, पटना HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

Published: Sun, 14 Jul 2024 08:55 AM (IST)

Bihar News पटना हाईकोर्ट में पशुपति नाथ पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन ...और पढ़ें

पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस। (फाइल फोटो)
पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. रालोजपा के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की याचिका पर सुनवाई हुई
  2. 'रालोजपा ने नवीनीकरण के लिए 27 जुलाई, 2023 को आवेदन दिया था'
  3. इस मामले में अब चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाईकोर्ट ने पशुपति नाथ पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने एवं खाली कराने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह ने पार्टी के उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की याचिका पर सुनवाई की।

अधिवक्ता आशीष गिरी ने कोर्ट को बताया कि एक व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय परिसर आवंटित किया गया था। पार्टी बाद में दो भाग में बंट गयी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर, 2021 को मान्यता दी थी।

मनमाने तरीके से आवंटन रद्द किया गया: रालोजपा

अधिवक्ता आशीष गिरी ने कोर्ट को बताया कि उस समय से लगातार इस परिसर में पार्टी कार्यालय कार्य कर रहा था। पार्टी ने इस कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 27 जुलाई, 2023 को आवेदन दे दिया था।

इसके बावजूद मनमाने तरीके से भवन निर्माण विभाग के उप सचिव के आदेश से पार्टी कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया गया। साथ ही कार्यालय परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरु कर दी। उप सचिव ने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर ये आदेश पारित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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