GST Amnesty Scheme: कारोबारियों को मिल रही बड़ी राहत, 31 मार्च 2025 तक कर सकते हैं आवेदन; यहां पढ़ें सब कुछ
GST Amnesty Scheme GST एमनेस्टी योजना के तहत 2017-18 2018-19 और 2019-20 में नोटिस प्राप्त कारोबारियों को बड़ी राहत दी जा रही है। इस योजना के तहत उन्हें केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा जबकि ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कारोबारी 31 मार्च 2025 तक जीएसटी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। Gst Amnesty Scheme 2025: वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान नोटिस प्राप्त कारोबारियों के लिए जीएसटी विभाग द्वारा संचालित एमनेस्टी योजना बड़ी राहत लेकर आई है।
इस योजना के अंतर्गत कारोबारियों को केवल बकाया टैक्स जमा करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी।
जीएसटी माफी स्कीम के लिए पंजीकृत कारोबारी अब 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जीएसटी की शुरुआत से लेकर अभी तक के विवादों के समाधान के लिए यह योजना लाई गई है।
इसके अंतर्गत 2017-18 से 2019-20 के बीच के कर विवाद में कर की राशि का भुगतान करने से ब्याज और पेनाल्टी से छूट दी जा रही है।
वाणिज्य-कर विभाग को आशा है कि इस स्कीम से कर विवाद का समाधान होगा और सरकार को लगभग एक हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं कारोबारियों को भी ब्याज और पेनाल्टी से मुक्ति मिल जाएगी।
नए सत्र से पॉलिटेक्निक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता की होगी पढ़ाई
वहीं दूसरी ओर राज्य के सभी 48 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नये शैक्षणिक सत्र से नवाचार और उद्यमिता के बारे में छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे करीब 42 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने नवाचार और उद्यमिता की पढ़ाई के साथ-साथ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को भी उद्योग सेक्टर से जोड़े जाने का निर्देश प्राचार्यों को दिया है। उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी निर्देश दिया गया है।
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आईआईटी, पटना एवं बीएचयू, वाराणसी के प्राध्यापकों एवं औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की मदद से पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
इसके लिए प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थान में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को औद्योगिक सेक्टर से जोड़ने की कार्यवाही शुरू की जा रही है।
इन विशेषज्ञों द्वारा छात्र-छात्राओं को संवाद कौशल, साक्षात्कार कौशल और प्रजेंटेशन कौशल के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लागू बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत नये उद्यम लगाने के आइडिया पर काम किया जाएगा, जिससे छात्र-छात्राओं को स्वतंत्र उद्यम लगाने की प्रेरणा मिल सके।
प्रत्येक पॉलिटेक्निक में होगा स्टार्टअप सेल
विभाग द्वारा सभी पॉलिटेक्निक संस्थान और इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टार्टअप सेल बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके माध्यम से निरंतर छात्र-छात्राओं को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसमें उद्योग विभाग से भी मदद ली जाएगी। छात्र-छात्राओं को उनके स्टार्टअप को लेकर आइडिया स्टेज और बिजनेस मॉडल के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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