Bihar: जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए प्रोफेशनल टैक्स अनिवार्य, 3 लाख से अधिक आय वालों को भी देना होगा
पेशेवर कर (Bihar Professional Tax) का भुगतान अब अनिवार्य हो गया है चाहे आपकी आय 10 लाख से कम ही क्यों न हो। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत व्यावसायी केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत व्यावसायी या बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत व्यावसायी को पेशा कर का भुगतान करना होगा।

जागरण संवाददाता, बेतिया। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारी है, तो उसे पेशा कर (प्रोफेशनल टैक्स) देना अनिवार्य हो गया है। भले ही संबंधित व्यापारी की आय 10 लाख से कम है। तब भी उनके द्वारा पेशा कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन निबंधित व्यावसायी या केवल केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अधीन निबंधित व्यावसायी या बिहार माल और सेवा कर अधनियम 2017 के अधीन निबंधित व्यावसायी के लिए पेशा कर का भुगतान करना अनिवार्य हो गया है।
राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने दी जानकारी
राज्य कर संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार के अनुसार, इसके अलावा अलग-अलग व्यावसाय करने वाले व्यक्ति जिनकी आय तीन लाख से अधिक है, उन्हें पेशा कर के दायरा में शामिल किया गया है।
व्यावसायियों में उदासीनता के कारण भुगतान की गति धीमी पेशाकर भुगतान को लेकर जिले के रजिस्टर्ड व्यावसायियों में उदासीनता की स्थिति बनी हुई है। बेतिया अंचल में राज्य एवं केंद्रीय दोनों पंजीकरण को मिलाकर अंचल में 18,000 से अधिक जीएसटी धारक हैं।
संयुक्त आयुक्त के अनुसार, सभी को इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन वर्तमान में रजिस्टर्ड व्यापारियों के द्वारा काफी धीमी गति से पेशा कर का भुगतान किया जा रहा है।
उन्होंने रजिस्टर्ड व्यापारियों को पेशा कर का ससमय भुगतान करने की अपील की है, ताकि वे भविष्य में होने वाली संभावित दायित्यों एवं कठिनाइयों से बच सकते हैं। सभी रजिस्टर्ड व्यावसायियों के द्वारा प्रति वर्ष 2500 रुपये का चलान ऑनलाइन या फिर अंचल कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
पेशा कर की दर
- केबल ऑपरेटर, सिनेमा हॉल, उत्सव हॉल, सभा कक्ष, आवासीय होटल- 2500 रुपये प्रति वर्ष
- कोचिंग क्लास, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, ईंट भट्ठे के संचालक, हेल्थ सेंटर के संचालक, किराए पर चलनी वाली
- टैक्सी, कार एवं ऐसे प्रत्येक वाहन ऑपरेटर- 1000 रुपये प्रति वर्ष
- किराए पर चलने वाले ट्रक, बस एवं ऐसे प्रत्येक वाहन ऑपरेटर- 1500 रुपये प्रति वर्ष
- जीएसटी के तहत सभी निबंधित व्यवसायी- 2500 रुपये प्रति वर्ष
तीन लाख से अधिक आय पर भी देना होगा पेशा कर
- कोई व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक है और पांच लाख से कम है, तो उन्हें 1000 रुपये प्रति वर्ष पेशा कर देना होगा।
- जिनकी वार्षिक आय पांच लाख से अधिक एवं दस लाख से कम हो, तो उन्हें दो हजार रुपये प्रति वर्ष पेशा कर के रूप में देना होगा।
- वहीं, दस लाख से अधिक आय वाले को प्रति वष्र 2500 रुपये पेशा कर के रूप में देना अनिवार्य है।
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