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    Death Certificate: मृत्यु प्रमाण पत्र अब इनके साइन से बनेगा, जमीन का बंटवारा हो जाएगा आसान

    Updated: Tue, 12 Aug 2025 08:59 PM (IST)

    पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्व महाअभियान से पहले उत्तराधिकार एवं बंटवारा आधारित नामांतरण को आसान बनाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब मुखिया-सरपंच के हस्ताक्षर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे जिससे पुराने लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

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    मुखिया व सरपंच के हस्ताक्षर से बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान से पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

    महाअभियान के दौरान उत्तराधिकार एवं बंटवारा आधारित नामांतरण को सुगम बनाने के लिए विभाग के स्तर से मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

    विभाग के अपर मुख्य सचिव (एससीएस) दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को निर्देश जारी करते हुए मुखिया-सरपंच के हस्ताक्षर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र को मान्य करने और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

    एससीएस दीपक कुमार सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि राजस्व महाअभियान के सफल संचालन के लिए 10 अगस्त को पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ बैठक हुई थी।

    उसमें उपस्थित प्रतिनिधियों के सलाह के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। बताया गया कि कई मामलों में रैयत या जमाबंदीदार की मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है।

    काम की बातें

    • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों को आदेश
    • बिहार में गांव के मुखिया और पंचायत के सरपंच के हस्ताक्षर से बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र
    • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की गई सरल, वंशावली में मृत लिखा होगा तो वह भी प्रमाण

    उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में तत्काल प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं है। महाअभियान के दौरान ऐसे मामलों में उनके उत्तराधिकारी द्वारा सफेद कागज पर स्व-घोषणा पत्र देकर पंचायत के मुखिया अथवा सरपंच के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित कराए जाने पर उसे मान्य किया जाएगा।

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    इसके अलावा यदि वंशावली में किसी सदस्य के नाम के साथ ‘मृत’ लिखा है, तो उसे भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

    इस निर्णय से पुराने लंबित नामांतरण एवं बंटवारा मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सभी जिलों के समाहर्ताओं को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है।

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