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    Bihar Bhumi: जमीन मालिकों के लिए राहत, घर-घर जाकर जमाबंदी से संबंधित आवेदन और दस्तावेज बांटेंगे राजस्व कर्मी

    Updated: Mon, 11 Aug 2025 03:10 PM (IST)

    सहरसा जिले के नवहट्टा में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाभियान चलेगा। राजस्व विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। इस दौरान राजस्व कर्मी घर-घर जाकर जमीनों के रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे जैसे कि उत्तराधिकारी नामांतरण और बंटवारा नामांतरण। ऑनलाइन जमाबंदी रिकॉर्ड्स में त्रुटियों को सुधारा जाएगा और रैयतों को जमाबंदी की प्रति घर पर ही मिलेगी।

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    16 से घर-घर जाकर जमाबंदी से संबंधित आवेदन और दस्तावेज बांटेंगे राजस्व कर्मी

    संवाद सूत्र, नवहट्टा (सहरसा)। अंचल क्षेत्र में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाभियान चलाया जाएगा। इसकी सफलता को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा जोर-शोर से तैयारी की जा रही है। महाभियान के दौरान राजस्व कर्मी रैयतों के घर-घर जाकर जमीनों में सुधार और उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण सहित जमाबंदी से संबंधित आवेदन पत्र व दस्तावेज का वितरण करेंगे।

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    इसके अंतर्गत डिजिटाइज्ड ऑनलाइन जमाबंदी रिकॉर्ड्स में नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान से संबंधित त्रुटियों को दुरुस्त किया जाएगा। इस संबंध में सीओ मौनी बहन ने बताया कि महाभियान में मूल रूप से वर्तमान में ऑनलाइन की गई जमाबंदियों की प्रति संबंधित रैयतों को उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।

    वहीं, जमाबंदी सुधार, जमाबंदियों को ऑनलाइन कराने, उत्तराधिकारी, नामांतरण या बंटवारा नामांतरण के लिए हल्का स्तर पर आयोजित शिविर आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। प्रखंड, अंचल स्तर पर इस अभियान के सफल संचालन के लिए पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों व कर्मियों का प्रशिक्षित किया जाएगा।

    अभियान को तीन चरणों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक चरण में किए जाने वाले कार्य और उत्तरदायी विभाग का दायित्व और कार्य निष्पादित करने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। 

    बंटवारा नामांतरण के लिए एकत्रित किए जाएंगे आवेदन

    संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत की जमाबंदी के मौखिक रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम करा सकते हैं। सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं।

    इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर, बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम मोबाइल नंबर के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।

    यदि ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसे ऑनलाइन करा सकते हैं। राजस्व कर्मियों द्वारा छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करेंगे।

    अशुद्धियां करा सकते हैं सही

    राजस्व महाभियान के दौरान अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा क्षेत्रफल तथा लगान से संबंधित विवरणियों में मौजूद अशुद्धियों छूटे हुए जानकारी को ठीक करा सकते हैं।

    सीआई अभिषेक कुमार ने बताया कि इसके अलावा जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी करा सकते हैं। सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं।

    इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करेंगे।