Old Car News: बिना री-रजिस्ट्रेशन के चल रही 15 साल पुरानी गाड़ियां होंगी जब्त, जुर्माना भी लगेगा; आदेश जारी
बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलने वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण और सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बिना री-रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर चल रही गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। जुर्माना वसलूने का निर्देश भी दिया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में बिना पुनर्निबंधन (री-रजिस्ट्रेशन) कराए चल रही 15 साल पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि बिना री-रजिस्ट्रेशन कराए 15 साल पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगायी जाए। ऐसी गाड़ियों को जब्त करने और जुर्माना वसलूने का निर्देश भी दिया गया है।
दरअसल, राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के बिना पुनर्निबंधन के सड़क पर परिचालन को अवैध घोषित किया है। यह कदम सड़क दुर्घटना में कमी लाने, गाड़ियों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया है।
परिवहन सचिव ने क्या बताया?
परिवहन सचिव ने बताया कि पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण फैलाती हैं और सुरक्षित परिचालन के मानकों पर भी खरी नहीं उतरती है। ऐसे वाहनों का सड़क पर चलना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकता है।
ऐसे वाहन जो निर्धारित समय सीमा के बाद भी बिना निबंधन कराए सड़कों पर चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक आदि के द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा।
15 साल पुराने सरकारी वाहन का नहीं होगा पुनर्निबंधन
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा और उनका पुनर्निबंधन नहीं किया जा सकेगा।
- सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे।
- इन वाहनों का निष्पादन निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से किया जाना है।
- अभी तक राज्य में सभी विभागों के द्वारा 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है।
पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट:
राज्य में 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत पुराने वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप कराने के बाद नए निजी वाहनों की खरीद पर वाहन के निबंधन के समय 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही पूर्व से लंबित कर (टैक्स) एवं अर्थदंड (पेनाल्टी) में 90 से 100 प्रतिशत तक छूट दिए जाने का भी प्रविधान है।
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