Bihar News: स्कूली बच्चों को लेकर परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, 1 अप्रैल से बिहार में दिखेगा बड़ा बदलाव
राज्य के सभी जिलों में अगले माह से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ने इस आदेश का अनुपालन कराने को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा था।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी जिलों में अगले माह से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने एक अप्रैल से स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन में ऑटो या ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है।
इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के ट्रैफिक प्रभाग ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ने इस आदेश का अनुपालन कराने को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा था।
स्कूली बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा का धड़ल्ले से हो रहा परिचालन
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ट्रैफिक) की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूली बच्चों के परिवहन में ई-रिक्शा का धड़ल्ले से परिचालन हो रहा है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।
इसको देखते हुए सभी एसपी अपने-अपने जिलों में स्कूली बच्चों के परिवहन ई-रिक्शा और ऑटो का परिचालन प्रतिबंधित करें। साथ ही इसके सभी हितधारकों जैसे विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच इस सूचना को प्रचारित- प्रसारित करते हुए इसे प्रभावकारी ढंग से लागू कराना सुनिश्चित कराए।
मालूम हो कि पटना समेत राज्य के लगभग सभी छोटे-बड़े जिलों में बच्चों के परिवहन में ऑटो और ई-रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकतर ऑटो और ई-रिक्शा में नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से अधिक बच्चों को भी बिठाया जाता है, जिससे दुर्घटनाएं भी होती हैं।
60 वाहन चालकों से परिवहन विभाग द्वारा वसूला गया 3.18 लाख जुर्माना
वहीं, दूसरी ओर सिवान में जिला परिवहन विभाग द्वारा अलग-अलग जगहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।
सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी अर्चना कुमारी के नेतृत्व में शहर के गोपालगंज मोड़, छोटपुर हाईवे पर चलाए गए अभियान में बड़े और छोटे वाहनों के कागजातों और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सहित सीट बेल्ट और हेलमेट की जांच की गई।
अधूरे कागजात, हेलमेट नहीं लगाने और ट्रिपल लोडिंग के कारण जहां बाइक चालकों से जुर्माना वसूला गया। वहीं, ओवरलोडिंग के मामले में ई-रिक्शा चालकों पर भी जुर्माना किया गया।
एडीटीओ ने बताया कि अभियान के दौरान करीब 60 वाहन चालकों से 3 लाख 18 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान चालकों को हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट का उपयोग करने की नसीहत भी दी गई।
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