Chhapra News: छपरा के 228 प्राइवेट स्कूलों को अंतिम चेतावनी, शिक्षा विभाग के इस आदेश को नहीं मानने पर होगा एक्शन
Chhapra News छपरा के प्राइवेट स्कूल के मालिक शिक्षा विभाग के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। 25 मार्च तक नामांकन की अंतिम तिथि है लेकिन इसके बाद भी निजी स्कूल इनटेक कैपिसिटी(सेवन क्षमता/प्रवेश क्षमता) की जानकारी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर ज्ञानदीप पोर्टल लांच किया गया है। 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, छपरा। Chhapra News: सारण जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत (शैक्षणिक सत्र 2025- 26 ) निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजाेर वर्ग के छात्र-छात्राओं का नामांकन लेने में लापरवाही एवं मनमानी बरती जा रही है। इनमें 228 प्राइवेट स्कूलों को अंतिम चेतावनी दी गई है।
25 मार्च तक नामांकन की अंतिम तिथि है, लेकिन इसके बाद भी निजी स्कूल इनटेक कैपिसिटी(सेवन क्षमता/प्रवेश क्षमता) की जानकारी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर ज्ञानदीप पोर्टल लांच किया गया है। इसके माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को कक्षावार अपने कुल सीटों की स्थिति स्पष्ट करनी है।
228 स्कूलों ने इनटेक कैपिसिटी की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं किया
विद्यालयों के कुल सीट में से 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला किया जाएगा। इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में इसी रिक्ति के आधार पर बच्चों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। यहां के 20 प्रखंडों को मिलाकर कुल 592 स्कूल पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं,जबकि इनमें से अब तक 228 स्कूलों ने इनटेक कैपिसिटी की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान )प्रियंका रानी ने निजी विद्यालय के संचालकों को निजी स्कूल इनटेक कैपिसिटी पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर अपलोड करने का निर्देश दिया है। डीपीओ निजी विद्यालय प्रबंधन को भेजे पत्र में कहा है कि आपको इसके पूर्व चार बार पत्र भेज कर अपने विद्यालय का इनटेक कैपिसिटी ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया जा चुका है।
लेकिन इसके बाद भी आपके द्वारा वर्ग-एक का प्रवेश क्षमता अपलोड नहीं किया जा रहा है।
डीपीओ ने पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर अपने-अपने विद्यालय का ज्ञानदीप पोर्टल https://gyandeep-rte.bihar.gov.in/ पर वर्ग-एक में इनटेक कैपिसिटीअपडेट कराना सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि अन्यथा की स्थिति में यह समझा जाएगा कि आपके द्वारा जान-बूझकर शिथिलता बरती जा रही है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के विरूद्ध है जिसके तहत बाध्य होकर आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
20 प्रखंडों में 592पंजीकृत प्राइवेट स्कूलों में होना है नामांकन
जिले के 20 प्रखंडों में 592 पंजीकृत प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा में उनका नामांकन होना है। पहली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटें गरीब परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित रखना है। उस बच्चे की पढ़ाई का खर्च सरकार निजी स्कूलों को देगी। स्कूल में कक्षा एक में अगर 40 सीट निर्धारित है तो इस विद्यालय में 25 प्रतिशत के आधार पर 10 कमजोर वर्ग के छात्रों का नामांकन होगा।
इसमें नामांकन के लिए एससी-एसटी परिवार की सलाना आमदनी एक लाख से कम तथा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण परिवार की आमदनी दो लाख रुपये सलाना से कम हो। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में निश्चित सीट के आलोक में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन करना है।निजी स्कूल इस कोटे के 25 प्रतिशत नामांकन में मनमानी नहीं कर सकेंगे।
किस प्रखंड के कितने विद्यालयों ने अपलोड नहीं किया है प्रवेश क्षमता
प्रखंड- विद्यालय की संख्या
अमनौर -06
बनियापुर -08
छपरा -47
दरियापुर -16
दिघवारा -07
एकमा-10
गड़खा -16
इसुआपुर- 03
जलालपुर -05
लहलादपुर- 03
मकेर-07
मांझी -14
मढ़ौरा- 18
मशरक -09
नगरा-05
पानापुर -03
परसा-23
रिविलगंज-07
सोनपुर-19
तरैया -02
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