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Bihar Teacher News: नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! सक्षमता परीक्षा को लेकर सामने आया नया अपडेट, एक चूक पड़ेगी भारी

बिहार बोर्ड द्वारा सभी डीपीओ को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनित नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इससे इतर कोई भी शिक्षक/व्यक्ति सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे और वर्तमान में नियोजन/सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं हैं।

By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya Published: Mon, 05 Feb 2024 08:36 PM (IST)Updated: Mon, 05 Feb 2024 08:36 PM (IST)
Bihar Teacher News: नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! सक्षमता परीक्षा को लेकर सामने आया नया अपडेट, एक चूक पड़ेगी भारी
नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! सक्षमता परीक्षा को लेकर सामने आया नया अपडेट, एक चूक पड़ेगी भारी

दीनानाथ साहनी, पटना। राज्य कर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए पात्र नियोजित शिक्षक ही सक्षमता परीक्षा में बैठेंगे। सभी प्रकार के न्यायालीय/शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में विचाराधीन मामलों से संबंधित नियोजित शिक्षक का सक्षमता परीक्षा के आवेदन पत्र जमा नहीं लिए जाएंगे। परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) को दिशा-निर्देश दिया गया है।

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बिहार बोर्ड द्वारा सभी डीपीओ को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनित नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है। इससे इतर कोई भी शिक्षक/व्यक्ति सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे और वर्तमान में नियोजन/सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं हैं।

निर्देश के मुताबिक, सक्षमता परीक्षा देने के बाद मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को फिर से सक्षमता परीक्षा देनी होगी। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर स्थानीय निकाय के माध्यम से नियोजित शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा। बिहार सरकार ने करीब साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रविधान किया है।

आवेदन पत्र भरने में रखना होगा खासा ध्यान

सक्षमता परीक्षा के आवेदन पत्र भरने में नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके लिए जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता/पति का नाम, जन्म तिथि और योगदान की तिथि आदि सही-सही भरा गया है या नहीं, इसका मिलान करने के बाद उसे जमा किया जाएगा। उसे जमा होने के बाद संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) के लागिंन में जाएगा। डीपीओ द्वारा इसे अंतिम रूप से समिट किया जाएगा। जिस पर डीपीओ का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा।

सत्यापन के दौरान डीपीओ आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक हैं। आवेदन पत्र सत्यापित करने के लिए परीक्षा समिति द्वारा अस्थायी यूजर आइडी और पासवर्ड ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिस पासवर्ड को प्रथम लागिन में परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होगा और जिसके माध्यम से शिक्षकों द्वारा भरे गए आवेदन के सत्यापन की कार्रवाई की जा सकेगी।

निर्धारित अवधि में शुल्क के साथ जिस इच्छु़क अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन डीपीओ के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्राप्त नहीं होगा, उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र को शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा।

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