Bihar Police: सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक का होगा तबादला, आ गया ऊपर से आदेश; मांगी गई इन पुलिस कर्मियों की LIST
बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। एक ही पुलिस क्षेत्र या रेंज में आठ साल या उससे ज़्यादा समय से तैनात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का तबादला किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय आइजी और डीआइजी को पत्र लिखकर ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तलब की है। इस कदम का उद्देश्य कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी है। इसमें एक ही पुलिस क्षेत्र या रेंज में आठ साल या इससे अधिक समय से पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों का तबादला किया जाएगा।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बाबत सभी क्षेत्रीय आइजी और डीआइजी को पत्र लिखकर ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तलब की है।
पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी आइजी-डीआइजी अपने क्षेत्राधीन कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के ऐसे पुलिसकर्मी की कोटिवार सूची दें जिनकी क्षेत्रावधि आठ वर्ष या इससे अधिक हो गई है।
प्रमाण-पत्र भी मांगा गया
- यह सूची 15 फरवरी तक मांगी गई है। क्षेत्र अवधि की गणना के लिए कट ऑफ की तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है।
- इसके साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी मांगा गया है कि निर्धारित अवधि के अंतर्गत जिले में किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी का नाम शेष नहीं है।
- भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है, तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस पत्र के साथ ही पुलिसकर्मियों की सूची बनाने के लिए एक निर्धरित फार्मेट भी दिया गया है।
- इसमें पुलिसपदाधिकारी व कर्मी का नाम, गृह जिला, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, वर्तमान एवं पूर्व पदस्थापन की विवरणी आदि भेजनी है।
गृह जिले में पोस्टिंग नहीं, एक क्षेत्र में दोबारा पदस्थापन नहीं
पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर मुख्यालय ने वर्ष 2022 में नया आदेश जारी किया था। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति की निकटता का आधार छोड़कर किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा।
अगर किसी जिले या क्षेत्र में कोई पदाधिकारी पहे काम कर चुका है, तो दोबारा उसका तबादला उस जिले या क्षेत्र में नहीं होगा, चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों न हो। इसमें सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पदस्थापन की एक निश्चित समयसीमा तय की गई है।
इसके तहत एक जिले में अधिकतम पांच साल और क्षेत्र या इकाई मे समेकित रूप से आठ साल तक ही पदस्थापन किया जाएगा।
अगर किसी पदाधिकारी ने दो या अधिक कार्यकालों में किसी इकाई या क्षेत्र में कार्य किया है, तो उसके सभी कार्यकाल को मिलाकर गणना की जाएगी। इसी तरह अलग-अलग रैंक में भी संबंधित क्षेत्र में पदस्थापना रही है, तो उसकी समेकित गणना होगी।
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