Traffic Challan Rules: नंबर प्लेट पर लिखा सरपंच, बॉस, राजा या फिर..., नहीं सुधरे तो कटेगा भारी-भरकम चालान
Bihar New Traffic Challan Rules बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे 745 वाहनों पर ऑन द स्पॉट 2500-2500 रुपये जुर्माना लगाया। विभाग ने नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाने वालों पर भी जुर्माना ठोंका।
राज्य ब्यूरो, पटना।Bihar Traffic Challan Rules । गाड़ियों की नंबर प्लेट पर सरपंच, बॉस, पापा और कूल जैसे शब्द लिखवाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने शनिवार को इस बाबत सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर ऐसे 745 वाहन चालकों से ऑन द स्पॉट 2500-2500 रुपये जुर्माना वसूल किया।
इस दौरान बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी), अस्पष्ट और डिजाइन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के चालकों का भी चालान काटकर जुर्माना लगाया गया।
नंबर प्लेट पर दिखे कई अजब-गजब शब्द
जिलों में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान नंबर प्लेट पर कई अजब-गजब शब्द दिखे। छपरा जिले में वाहन जांच में बाइक पर नंबर की जगह सरपंच, मधुबनी में बास, नवादा में कूल व राजा भाई जैसे शब्द दिखे। इसके अलावा गाड़ियों पर पदनाम, जाति एवं धार्मिक सूचक शब्द प्रदर्शित किए गए थे, इन सभी पर कार्रवाई की गई।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विशेष जांच अभियान में कई दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन बिना एचएसआरपी प्लेट के पाए गए। ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। जिलों में यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा।
दोबारा पकड़े गए तो जब्त होंगे वाहन
विशेष जांच अभियान के दौरान वाहन मालिकों से जुर्माना वसूलने के साथ स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वह स्टाइलिश नंबर की जगह एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगा लें।
नंबर प्लेट पर मानक के विरुद्ध कुछ भी अंकित न करें। अगर दोबारा इस अपराध में पकड़े गए तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा। वहीं तीसरी बार में निबंधन रद करने की कार्रवाई की जा सकती है।
परिवहन विभाग ने मानक के विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम का नंबर 9153971897 शेयर किया है।
कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर डिजाइनर प्लेट लगाने वाली गाडि़यों की तस्वीर वॉट्सऐप के जरिए विभाग को भेज सकता है। ऐसे वाहनों को चिह्नित कर वाहनमालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।
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