Traffic Challan Rules: गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर बड़ा अपडेट, अगर मोटे चालान से बचना है तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
Traffic Challan Rules बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहन मालिकों की खैर नहीं है। ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे चालकों से पहली बार में 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा और अगर दोबारा पकड़े गए तो वाहन जब्त किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। Traffic Challan Rules in Bihar । बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एसएचआरपी) वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर डिजाइनर और स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे वाहन चालकों से पहली बार 2500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
दोबारा पकड़े गए तो वाहन जब्त किया जाएगा और तीसरी बार वाहन निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा कर इस बाबत निर्देश दिए हैं।
नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है। नंबर प्लेट केवल निर्धारित फार्मेट में होगी।
ऐसा देखा गया है कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ की जाती है। उदाहरण स्वरूप कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर बॉस और 4141 को बदल कर पापा लिखते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
कैमरों से काटा जा रहा ई-चालान
राजधानी समेत कई प्रमुख शहरों में अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर कैमरों से ई-चालान काटा जा रहा है। वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सीसीटीवी कैमरे से ऐसे वाहनों का ई-चालान नहीं कट पा रहा है। कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते। इसके अलावा अपराधी भी ऐसी नंबर प्लेट का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं।
डिजाइनर नंबर प्लेट की भेजिए फोटो, विभाग काटेगा चालान
परिवहन विभाग ने मानक का उल्लंघन कर नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनमालिकों के खिलाफ कार्रवाई में आमलोगों का भी सहयोग मांगा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने कंट्रोल रूम का नंबर 9153971897 शेयर किया है।
कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर डिजाइनर प्लेट लगाने वाली गाडि़यों की तस्वीर वाट्सएप के जरिए विभाग को भेज सकता है। ऐसे वाहनों को चिह्नित कर विभाग वाहनमालिकों पर कार्रवाई करेगा।
वाहन पर ऐसा कुछ लिखने या छेड़छाड़ करने से बचें
विभाग के अनुसार, वाहनों के नंबर प्लेट या बाडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है। पुराने वाहनों जिसमें एचएसआरपी नहीं है वह संबंधित डीलर से संपर्क कर लगवा सकते हैं।
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