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    नीतीश सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा तय

    Updated: Wed, 25 Sep 2024 02:35 PM (IST)

    Bihar Government News बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है। अब नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा। इस निर्णय से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर संशय की स्थिति दूर हो जाएगी।

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    बिहार सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लिया बड़ा फैसला। फाइल फोटो- मुख्यमंत्री

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है। असल में अनुकंपा के आधार पर नौकरी का दावा करने की निर्धारित समय सीमा को लेकर संशय की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

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    सरकार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त के साथ ही जिलाधिकारियों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है।

    असल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मामले में नाबालिग आश्रित द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने की समय-सीमा को लेकर विभिन्न जिलों से सरकार को पत्र प्राप्त हो रहे थे।

    इस संशय को दूर करते हुए सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु कार्य के दौरान हो जाती है। यदि उक्त सरकारी सेवक के परिवार में अनुकंपा के आधार पर नौकरी योग्य कोई बालिग व्यक्ति नहीं है। नौकरी का दावा करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो उस नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा। उसके दावा आवेदन पर तब विचार होगा और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा।

    24 निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि पर रोक

     शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम संबंधी निर्धारित प्राविधान को पूरा नहीं करने वाले 24 निजी शिक्षण संस्थानों के बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राशि भुगतान पर रोक लगा दी है। इन संस्थानों में सबसे अधिक 13 संस्थान दक्षिण भारत के राज्यों के हैं। वहीं, एक बिहार के संस्थान है। इस संबंध में योजना के राज्य प्रबंधन इकाई के प्रभारी पदाधिकारी नसीम अहमद ने बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को पत्र लिखा है।

    विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंधित पोर्टल पर इन संस्थानों के सभी पाठ्यक्रम अंकित किए गए हैं। जब-तक संबंधित पोर्टल पर योजना के तहत इन संस्थानों के मान्य पाठ्यक्रम अंकित नहीं होंगे, तब-तक राशि का भुगतान नहीं होगा। इसके बारे में संबंधित संस्थानों को भी सूचना भेजी गयी है।

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