Bihar: 3 नए नर्सिंग संस्थानों को मंजूरी, 180 Seats पर होगा नामांकन; 50 प्रतिशत बिहार के छात्रों के लिए आरक्षित
Bihar स्वास्थ्य विभाग ने नर्सेज ट्रेनिंग रिकॉग्निशन कानून में किए प्रावधानों के आलोक में निजी क्षेत्र में तीन नए नर्सिंग संस्थान की स्थापना और नामांकन ...और पढ़ें
पटना, राज्य ब्यूरो: स्वास्थ्य विभाग ने नर्सेज ट्रेनिंग रिकॉग्निशन कानून में किए प्रावधानों के आलोक में निजी क्षेत्र में तीन नए नर्सिंग संस्थान की स्थापना और नामांकन की अनुमति दी है। जिन तीन नर्सिंग संस्थानों को स्थापना और नामांकन की अनुमति दी गई है, उनमें एक संस्थान पटना के निकट फतुहा में, दूसरा पूर्णिया में, जबकि तीसरा मधेपुरा में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार, कृष्णा इंस्टीट्यूट आफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा, शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन नर्सिंग कालेज और कांति कालेज आफ नर्सिंग ने सरकार को बीएससी नर्सिंग संस्थाना की स्थापना और नामांकन का प्रस्ताव दिया था।
विशेषज्ञ समिति ने जांच के बाद सौंपा प्रतिवेदन
प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठित कर संस्थानों के लिए भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के आलोक में इनके मानव संसाधन व अन्य सुविधाओं की जांच की। विशेषज्ञ समिति ने जांच के बाद अपना प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभाग को सौंपा, जिसके बाद संबंधित संस्थानों को स्थापना और नामांकन की अनुमति दी गई है।
कांति कालेज आफ नर्सिंग फतुहा में बेसिक बीएससी, शिवम हायर एजुकेशन पूर्णिया में जबकि कृष्णा इंस्टीट्यूट आफ हायर एजुकेशन मधेपुरा में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कराएंगे। तीन संस्थान अपने यहां 60-60 सीटों पर नामांकन ले सकेंगे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा संस्थानों को अपने यहां 50 प्रतिशत सीटों पर बिहार के छात्रों का नामांकन करना होगा। 50 प्रतिशत सीट बिहार के छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी।

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