साइबर अपराध मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर, अदालत से मिली जमानत
पटना में, पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने साइबर अपराध के एक मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत प्राप्त की। मामला साइबर थाने में दर्ज है, जिसमें शिवम सिंह पर फेसबुक पर गाली-गलौज करने का आरोप है, जिसके तार अनंत सिंह से जुड़े हैं। एक अन्य मामले में, अनंत सिंह और श्रवण कुमार ने जबरन वसूली के आरोपों से इनकार किया।

पूर्व विधायक अनंत सिंह को साइबर अपराध में मिली जमानत। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, पटना। साइबर अपराध से संबंधित एक मामले में एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में गुरुवार को पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को जमानत प्रदान कर दिया।
इस संबंध में आरोपित के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला पटना साइबर थाना कांड संख्या 1754/2025 से जुड़ा है।
मामला 21 जुलाई 2025 को दर्ज कराया गया था। मामले के सूचक पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रमोद कुमार हैं। सूचक ने दर्ज मामले में पुलिस को बताया है कि शिवम सिंह ने अपनी आइडी से फेसबुक पर गालीगलौज किया है।
गालीगलौज करने वाले का संबंध लखीसराय जिला के बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतपुर निवासी चंदन कुमार उर्फ बिट्टू धमाका और अनंत सिंह से है। ये दोनों अभी जेल में हैं।
दूसरी ओर, इसी अदालत में एसके पूरी थाना कांड संख्या 301/14 में आरोपित पूर्व विधायक अनंत सिंह और राजद प्रवक्ता श्रवण कुमार उर्फ बंटू सिंह का बयान दर्ज कराया गया।
दोनों आरोपित ने आरोपों से इन्कार किया। मामले के सूचक राघवेन्द्र कुमार सिंह हैं। मामले में सूचक ने अन्य आरोपितों के माध्यम से अनंत कुमार सिंह पर दस करोड़ रुपये मांगने और साढ़े छह कट्ठा जमीन जबरदस्ती सूचक से लिखवाने का आरोप लगाया था।
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