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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मुजफ्फरपुर टाइम बम केस: कोर्ट में नहीं पहुंचा CID का गवाह, 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई; पांच हो चुके पक्षद्रोही

By Arun Kumar JhaEdited By: Aysha Sheikh
Published: Tue, 26 Sep 2023 11:50 AM (IST)

Muzaffarpur Time Bomb Case मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तीनकोठिया मुहल्ला में 10 फरवरी की रात छापेमारी कर मो . जावेद ...और पढ़ें

टाइम बम मामले में पांच अक्टूबर को अगली सुनवाई
टाइम बम मामले में पांच अक्टूबर को अगली सुनवाई

HighLights

  1. टाइम बम मामले में अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को
  2. घर से मिले थे तीन टाइम बम व मादक पदार्थ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : टाइम बम मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय के कोर्ट में सोमवार को सीआइडी की ओर से गवाह को पेश नहीं किया गया।

अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर को अगली तिथि तय की है। इससे पहले इस मामले में सीआइडी की ओर से कोर्ट में पांच गवाहों को पेश किया गया था।

पांचों गवाह घटना की जानकारी होने से मुकर गए थे। विशेष लोक अभियोजक के अनुरोध पर कोर्ट ने पांचों को पक्षद्रोही करार दिया था।

घर से मिले थे तीन टाइम बम व मादक पदार्थ

10 फरवरी की रात मिठनपुरा थाने के तीनकोठिया मुहल्ला स्थित मो. जावेद के घर पर छापेमारी कर पुलिस ने टाइमर व इलेक्ट्रॉनिक सर्किट युक्त तीन टाइम बम, पांच खोखा, स्मैक तैयार करने वाला छह सौ ग्राम ठोस पदार्थ, सौ पुड़िया स्मैक व चार मोबाइल जब्त किए थे।

जावेद को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका भाई अहमद अली जैकी फरार हो गया था। 13 मार्च को विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया था। दोनों जेल में बंद हैं।

दोनों के विरुद्ध विस्फोटक व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप तय कर कोर्ट में सत्र विचारण चल रहा है। जावेद व जैकी इस मामले में आरोपित हैं। सीआइडी ने इस मामले में करीब 15 लोगों को गवाह बनाया है।

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