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स्कूल के बाद कालेज-कोचिंग के लिए भी बिहार सरकार ने दिया नया आदेश, मुजफ्फपुर में होगी यह व्यवस्था

Bihar School Closed संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए स्कूल के बाद अब कालेज और कोचिंग को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने केवल आनलाइन पढ़ाई कराने का आदेश दिया है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 07 Jan 2022 06:51 AM (IST)Updated: Fri, 07 Jan 2022 07:12 AM (IST)
स्कूल के बाद कालेज-कोचिंग के लिए भी बिहार सरकार ने दिया नया आदेश, मुजफ्फपुर में होगी यह व्यवस्था
Bihar School Closed: कोचिंग संस्थानों को आफलाइन पढ़ाई बंद करते हुए आनलाइन व्यवस्था करने के लिए कहा है। File photo

मुजफ्फरपुर, आनलाइन डेस्क। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या दो दिनों के अंदर काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षण व्यवस्था को लेकर जारी अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए अब कालेज और काेचिंग को भी बंद रखने का निर्देश दिया है। हालांकि इस दौरान परीक्षा लेने पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मद्​देनजर मुजफ्फरपुर में भी डीएम ने सभी कालेज व कोचिंग संस्थानों को आफलाइन पढ़ाई बंद करते हुए आनलाइन व्यवस्था करने के लिए कहा है। 

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आनलाइन पढ़ाई की अनुमति होगी

दरअसल, दो दिन पहले संपन्न आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के दौरान केवल आठवीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। सरकार के आंकलन से अधिक संक्रमण के मामले सामने आने के बाद बच्चों की सुरक्षा के मद्​देनजर पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए नया आदेश जारी किया गया। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से जारी आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में न केवल कालेज व कोचिंग को बंद करने का आदेश दिया गया है वरन इसके साथ संचालित हास्टल भी पूरी तरह से बंद रखने को कहा गया है। तात्पर्य यह कि यहां रह रहे बच्चों को अब उनके घर भेज दिया जाएगा। इस दौरान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्यालय संचालन की इजाजत दी गई है। साथ में आनलाइन क्लासेज की भी अनुमति प्रदान की गई है।

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परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं

जारी आदेश में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस दौरान मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। केंद्र और राज्य के आयोग की ओर से जारी नियोजन संबंधित परीक्षाएं होती रहेंगी। इस आदेश में चिकित्सा व आंतरिक सुरक्षा से जुड़े संस्थाओं को छूट दी गई है। यहां प्रशिक्षण का काम जारी रह सकता है। इसी तरह से यहां छात्रावास संचालन की इजाजत भी दी गई है।  

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