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    आशुतोष शाही हत्याकांड: विक्कू की नियमित व ओंकार की अग्रिम जमानत अर्जी पर 1 नवंबर को होगी सुनवाई, जानें केस का पूरा अपडेट

    By Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 30 Oct 2023 07:54 PM (IST)

    जमीन कारोबारी आशुतोष शाही व उनके तीन बाडीगार्ड की हत्या के मामले में आरोपित विक्कू शुक्ला की नियमित और कुमार रणंजय ओंकार की अग्रिम जमानत याचिका पर 1 नवंबर को सुनवाई होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-20 ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से रिकार्ड तलब किया है। अब इन दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी पर एक नवंबर को सुनवाई होगी।

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    आशुतोष शाही हत्याकांड: विक्कू की नियमित व ओंकार की अग्रिम जमानत अर्जी पर 1 नवंबर को होगी सुनवाई

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जमीन कारोबारी आशुतोष शाही व उनके तीन बाडीगार्ड की गोली मारकर हत्या के आरोपित विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला की नियमित व कुमार रणंजय ओंकार की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार के कोर्ट में सुनवाई हुई।

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    पिछली तिथि को कोर्ट ने सीआईडी को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था। सोमवार को सीआईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के कोर्ट में 17 अक्टूबर को चार आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-20 ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से रिकार्ड तलब किया है। अब इन दोनों आरोपितों की जमानत अर्जी पर एक नवंबर को सुनवाई होगी।

    सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी हो चुकी खारिज

    न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपित विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला, प्रद्युम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा, गोविंद कुमार व शेरू अहमद की नियमित जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपित विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई।

    जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस अर्जी को सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-20 के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वहीं, इस मामाले के आरोपित व सीआईडी की गिरफ्त से बाहर चल रहे आरोपित कुमार रणंजय ओंकार की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई।

    जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस अर्जी को भी सुनवाई के लिए एडीजे-20 के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। इस मामले के एक अन्य आरोपित अधिवक्ता सैयद कासिम हसन की अग्रिम जमानत की अर्जी एडीजे-20 के कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी।

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