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    बिहार में महागठबंधन की 'तिकड़ी' पर संकट के बादल, बुरा फंसे राहुल-तेजस्वी और मुकेश सहनी!

    Updated: Thu, 04 Sep 2025 04:23 PM (IST)

    मुंगेर व्यवहार न्यायालय में राहुल गांधी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। भाजपा नेता मणिशंकर भोलू ने दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले में यह परिवार पत्र दायर किया है। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर जांच के लिए भेज दिया है। इस घटना से देश भर में लोग मर्माहत हैं।

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    मुंगेर सीजेएम कोर्ट में राहुल, तेजस्वी और सहनी पर परिवाद

    जागरण टीम, मुंगेर/किशनगंज। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर किए गए अपशब्द का प्रयोग मामले में गुरुवार को मुंगेर व्यवहार न्यायालय में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी पर परिवार दायर किया गया है।

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    परिवाद भाजपा नेता मणिशंकर भोलू ने दायर किया है। सीजेएम कोर्ट में परिवार पत्र दायर करने के बाद एक्सेप्ट भी कर लिया गया और अब आगे की प्रक्रिया में दूसरे कोर्ट में उसे जांच के लिए भेज दिया गया है।

    भाजपा नेता मणि शंकर भोलू ने बताया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में एक सभा के दौरान जिस मंच पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी का की सभा होनी थी वहां सरेआम देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।

    उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर बिहार ही नहीं पूरे पूरे देश में लोग मर्माहत हैं। इसे लेकर ही कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को आरोपित बनाया गया है।

    अधिवक्ता श्रीकुमार शंकर सोनभद्र ने बताया कि मुंगेर न्यायालय में एक परिवाद पत्र मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में दायर किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी उल्लेख किया गया है।

    परिवार पत्र की दाखिल करने में परिवादी के रूप में मणि शंकर भोलू व अधिवक्ता दिलीप कुमार राणा, रणजीत कुमार सिंह व दावा के रूप में त्रिभुवन निषाद, अमर रत्नम, चंदन शर्मा, दीपक यादव व अन्य का सहयोग मिला। विधायक प्रणव कुमार यादव व भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण पोद्दार का भी सहयोग रहा।

    उन्होंने बताया कि तीन सितंबर को ऑनलाइन फाइल किया गया था। चार सितंबर को ऑफलाइन में आने के बाद पहली बार सुनवाई हुई। कोर्ट में जाकर बहस किया और सुनवाई हुई।

    किशनंगज में भी दायर हुआ परिवाद

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के संबंध में कहे गए अपशब्द को लेकर किशनगंज सीजेएम के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत पांच को आरोपित किया गया है। बुधवार को दायर परिवाद पर गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई की गई।

    भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सह अधिवक्ता शिशिर कुमार दास ने दायर परिवाद में कहा है कि 28 अगस्त को दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मु. रिजवी उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री की मां के विरुद्ध अपमानजनक व अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि समस्त मातृशक्ति का अपमान है। इस शब्द से बिहार के जनता को भावना को ठेस पहुंची, जबकि किशनगंज क्षेत्र में सक्रिय उनलोगों के प्रतिष्ठा को भी गंभीर नुकसान हुआ।

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