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    Munger News: 1 लाख रुपये के लिए मां को कुल्हाड़ी से काटा, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

    Updated: Sat, 20 Sep 2025 05:43 PM (IST)

    मुंगेर में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने दुलारी देवी हत्याकांड में दोषी पुत्र ललित कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ललित ने माँ से बैंक में रखे एक लाख रुपये मांगे थे इनकार करने पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। न्यायालय ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा।

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    मां को कुल्हाड़ी से काटने वाले को आजीवन कारावास। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, मुंगेर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने शनिवार को तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज निवासी दुलारी देवी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पुत्र ललित कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    इस मामले में उसे 15 सितंबर को न्यायालय ने दोषी करार दिया था। न्यायालय ने अभियोजन तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलील सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

    अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का साधारण कारावास काटना होगा। बहस में अभियोजन कि ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल शामिल हुए। लगभग तीन वर्ष बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।

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    16 अक्टूबर 2022 को हुई थी घटना

    घटना के संबंध में अपर लोक अभियोजक ने बताया कि महिला का दो पुत्र है। दोनों पुत्र भागलपुर में मकान बनाकर रहते हैं। दूसरी ओर दिवंगत महिला दुलारी देवी तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज गांव में अपने पैतृक घर पर रहती थी।

    घटना के दो दिन पूर्व छोटा पुत्र ललित कुमार सिंह पैतृक गांव आया और मां से बैंक में रखे एक लाख रुपये की मांग की। मां के इन्कार करने पर ललित कुमार सिंह ने 16 अक्टूबर 2022 के रात कुल्हाड़ी से काट हत्या कर दी।

    जानकारी होने पर पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस को शक नहीं हो, इस वजह से दोषी ललित कुमार सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचा, लेकिन गंजी में खून का दाग होने के कारण वे पकड़ा गया।

    पूछताछ के बाद ललित कुमार सिंह ने अपना अपराध कबूल किया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में मृतक के बड़े पुत्र कृष्ण देव सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया था।

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