Lakhisarai News: सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने में लापरवाही पड़ी एजेंसियों को भारी, लगा 28 लाख रुपये का जुर्माना
लखीसराय जिला प्रशासन ने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने और मरम्मत में लापरवाही बरतने पर दो एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की है। इन एजेंसियों पर 28 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक एजेंसी से लखीसराय प्रखंड का कार्य वापस लेकर दूसरी एजेंसी को सौंपा गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि लापरवाही करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

संवाद सहयोगी, लखीसराय। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने एवं मरम्मती करने में लापरवाही बरतने को लेकर जिला प्रशासन ने दो एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। इसको लेकर दो एजेंसियों से 28 लाख 75 हजार 501 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।
28 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना
श्री सावित्री प्राइवेट कंपनी लिमिटेड एजेंसी से दो लाख 81 हजार 970 रुपये एवं लोर्डस मार्क्स प्राइवेट कंपनी लिमिटेड से 25 लाख 93 हजार 531 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा दो प्रखंड में सोलर स्ट्रीट नहीं लगाने को लेकर लोर्डस मार्क प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी से एक प्रखंड का कार्य भी वापस लेकर दूसरी एजेंसी को दे दिया गया है।
श्री सावित्री प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध कार्रवाई करने का कारण
श्री सावित्री प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को प्रथम चरण में 1,560 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य दिया गया था। उक्त एजेंसी द्वारा 1,560 सोलर स्ट्रीट लाइट लगा भी दी गई, लेकिन उसमें से 22 सोलर स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई हैं।
एजेंसी द्वारा खराब सोलर स्ट्रीट लाइट की मरम्मती कराने के प्रति उदासीनता बरती गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने उक्त एजेंसी से दो लाख 81 हजार 970 रुपये जुर्माना वसूल किया है।
लोर्डस मार्क प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध कार्रवाई करने का कारण
लोर्डस मार्क प्राइवेट लिमिटेड को प्रथम चरण में 1,480 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें बड़हिया में 360, लखीसराय में 400, हलसी में 400 एवं रामगढ़ चौक प्रखंड में 320 सोलर स्ट्रीट लाइट लगानी थी।
इसको लेकर उक्त एजेंसी को एक करोड़ चार लाख 87 हजार 769 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन लखीसराय प्रखंड में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई।
इसको लेकर जिला प्रशासन ने उक्त एजेंसी से लखीसराय प्रखंड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य वापस लेकर नई एजेंसी सग्स लायड को दे दिया है। सोलर स्ट्रीट लाइट की मरम्मती कराने में लापरवाही बरतने को लेकर उक्त एजेंसी से 6,900 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।
प्रथम चरण में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने में विलंब करने को लेकर एक लाख 48 हजार 438 रुपये एवं द्वितीय चरण में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने में विलंब करने को लेकर 24 लाख 38 हजार 193 रुपये 45 पैसे जुर्माना वसूल किया गया है।
इस संबंध में प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने अथवा मरम्मत में विलंब करने वाली एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर अब तक दो एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।
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