Bihar News: प्रेमजाल में फंसा अशरफ ने 13 वर्षों तक किया गंदा काम, नमाज पढ़ने से मना करने पर तोड़े हाथ-पैर
शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल एक पूर्व कनीय पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग स्थापना शाखा के लिपिक कमाल अशरफ पर यौन शोषण करने एवं धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को सूर्यगढ़ा थाना में मामला दर्ज कराया है। इस दौरान पीड़िता ने कमाल अशरफ पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे नमाज पढ़ने के लिए प्रताड़ित करता था।
संवाद सहयोगी, लखीसराय। शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल एक पूर्व कनीय पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग स्थापना शाखा के लिपिक कमाल अशरफ पर यौन शोषण करने एवं धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को सूर्यगढ़ा थाना में मामला दर्ज कराया है।
पीड़िता ने कमाल अशरफ पर 13 वर्षों तक यौन शोषण करने, धर्म परिवर्तन करने, नमाज पढ़ने, गौ मांस खाने एवं एक अन्य शिक्षक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाई है।
विदित हो कि लिपिक कमाल अशरफ शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा में प्रतिनियुक्त है। विगत कुछ दिन पूर्व शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद उन्हें मूल विद्यालय पब्लिक उच्च विद्यालय सूर्यगढ़ा के लिए विरमित कर दिया गया है। हालांकि, विभिन्न फाइल का प्रभार देने को लेकर अभी तक वे स्थापना शाखा में ही कार्य कर रहे हैं।
कमाल अशरफ ने खुद को ऊंटी का सुमित बताकर प्रेम जाल में फंसाया
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि पांच जुलाई 2012 को एक युवक अपना नाम सुमित कुमार राजस्थान ऊंटी का रहने वाला बताते हुए उसे प्रेम जाल में फंसकर शादी का प्रलोभन देकर उसे साथ ले गया।
उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी। लेकिन, उक्त व्यक्ति कमाल के नाम से उच्च विद्यालय अलीनगर में किरानी के रूप में कार्य करता था। उस समय उसके पिता ने सूर्यगढ़ा थाना में इससे संबंधित मामला भी दर्ज कराया था। उक्त व्यक्ति उसे जमुई एवं आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में रखकर उसका यौन शोषण करता रहा।
पीड़िता के बालिग होने पर न्यायालय में दर्ज कराया बयान
दो वर्ष बाद पीड़िता के बालिग होने पर उक्त युवक ने सुमित कुमार से शादी करने की बात स्वीकार कराकर न्यायालय में बयान दिलाया गया। परिवार से भी उसे नहीं मिलने दिया गया। न्यायालय में बयान कराने के बाद भी पीड़िता के साथ शादी नहीं की।
शादी के लिए दबाव डालने पर उक्त युवक ने दिया असली परिचय
पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चे के जन्म देने के बाद वह उक्त व्यक्ति पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगी। इसके बाद उक्त युवक ने अपना असली परिचय सूर्यगढ़ा थाना के हल्दी के गुलाम सुभानी का पुत्र कमाल अशरफ के रूप में देते हुए धर्म परिवर्तन करने के बाद उससे शादी करने की बात कही।
इतना ही नहीं धर्म परिवर्तन करने के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा। पूजा-पाठ करने के लिए मंदिर जाने की इच्छा जताने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी।
नमाज पढ़ने और गौ मांस खाने के लिए करता था प्रताड़ित
नमाज पढ़ने एवं गौ मांस खाने के लिए पीड़िता पर दबाव डाला जाता था। 12 सितंबर 2024 को नमाज पढ़ने से इंकार करने पर कमाल अशरफ ने पीटकर उसका बायां हाथ एवं पैर तोड़ दिया। मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर बच्चे के साथ भी मारपीट करता था।
एक अन्य शिक्षक के साथ शारीरिक संबंध बनाने को डालता था दबाव
कमाल अशरफ ने 13 वर्षों तक उसका यौन शोषण किया। 20 फरवरी 2025 को कमाल अशरफ तीन व्यक्ति के साथ उसके पास आकर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इब्राहिम अहमद उर्फ शमशाद आलम के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला।
इंकार करने पर दोनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इस बीच उसने पढ़ाई पूरी कर शिक्षा विभाग में बीपीएम के पद पर योगदान किया। इसके बाद कमाल अशरफ ने तीन सादा चेक पर उससे जबरन हस्ताक्षर करा लिया। इसमें से एक चेक से अंकित कुमार के नाम से 49 हजार रुपये की निकासी कर ली।
पीड़िता के बयान पर किरानी कमाल अशरफ, शिक्षक इब्राहिम अहमद उर्फ शमशाद आलम सहित दो अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। -भगवान राम, थानाध्यक्ष, सूर्यगढ़ा थाना
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