Waqf Bill 2025: 'मौलिक अधिकारों का उल्लंघन', वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस सांसद
लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस विधेयक के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में सांसद ने अनुच्छेद 14 25 26 29 और और 300 ए के उल्लंघन का आरोप लगाया।
संवाद सहयोगी, किशनगंज। Waqf Bill 2025: लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। किशनगंज से कांग्रेस सांसद सह वक्फ विधेयक को लेकर बनाए गए संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) के सदस्य मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई पहली याचिका
वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह पहली याचिका दायर की गई है। बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. मु. मोहम्मद जावेद आजाद ने यह याचिका दायर की है।
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बनेगा कानून
मोहम्मद जावेद ने बताया कि वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका उन्होंने दायर की है। वक्फ संशोधन बिल दो और तीन अप्रैल को लोकसभा-राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। अब इस वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा।
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बिल: सांसद
डॉ. मु. जावेद आजाद ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले बिल के समान है।
लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के व्हिप हैं। साथ ही वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी रहा हूं। मु. जावेद आजाद ने दायर याचिका में याचिका में दलील दी है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 25 (धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) और 300 ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
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