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Jahanabad Lok Sabha Elections: जहानाबाद में इस दिन होगा चुनाव, उम्मीदवारों को केवल इतना करना होगा खर्च

Bihar Lok Sabha Election देश भर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। बताया जा रहा है कि जहानाबाद में सातवें चरण में चुनाव होना है। डेट सामने आते ही तैयारी शुरू हो गई है। सात मई को नामांकन की अधिसूचना जारी होगी। इस लोकसभा क्षेत्र में 1793 बूथों पर कुल 16 लाख 60 हजार 960 मतदाता हैं।

By Jagran NewsEdited By: Mukul Kumar Published: Sun, 17 Mar 2024 11:08 AM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2024 11:08 AM (IST)
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, जहानाबाद।  लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में सातवें चरण में एक जून को मतदान की तिथि निर्धारित है। सात मई को नामांकन की अधिसूचना जारी होगी। 14 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, 15 को समीक्षा तथा 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। एक जून को मतदान के बाद चार जून का मतगणना कराई जाएगी।

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डीएम अलंकृता पांडे ने शनिवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। लोकसभा क्षेत्र में 1793 बूथों पर कुल 16 लाख 60 हजार 960 मतदाता हैं।

इसमें जहानाबाद विधानसभा के 339 बूथ पर 304861 मतदाता, घोसी के 296 बूथ पर 265158 मतदाता तथा मखदुमपुर में 262 बूथों पर 247962 मतदाता है। इसके अलावा जिले में 4674 सेवा मतदाता भी है।

संपन्न कराने को लेकर जिले में 25 कोषांगों का गठन

उन्होंने पूर्व में 53 प्रतिशत हुए मतदान को अधिक करने के लिए लोगों को जागरूक करने पर भी जोर देकर सभी महिला पुरुष मतदाता से चुनाव महापर्व में शामिल होने की अपील की।  डीएम ने बताया कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिले में 25 कोषांगों का गठन किया गया है।

109 सेक्टर पदाधिकारी तथा उतने ही सेक्टर पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा वार तीन-तीन उड़नदस्ता दल तथा तीन-तीन स्टैटिक निगरानी दल बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए टीम का गठन कर लिया गया है जो सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 95 लाख तक खर्च करने की सीमा

लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 95 लाख तक खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है। खर्च का पूरा ब्योरा प्रत्याशियों को देना होगा। मीडिया को भी किसी दल विशेष के पक्ष में कार्य करने या धार्मिक भावना को भड़काने की आजादी नहीं होगी।

समाचार खबरों की स्क्रीनिंग होगी। सभा के लिए लेनी होगी अनुमति डीएम ने कहा कि चुनाव में राजनीतिक दलों को सभा रैली आदि करने के लिए अनुमति लेनी होगी। जिले में एरोड्रम गांधी मैदान के अलावा 22 जगह पर सभा स्थल चिन्हित किया गया है। जहां राजनीतिक दल के लोग अपनी सभा कर सकेंगे।

जिला निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करने के लिए सहायक निर्वाचि पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। 

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