Motihari News : नशे में धुत्त युवकों ने सीएस की गाड़ी में मारी टक्कर, छीनने लगे बॉडीगार्ड की पिस्टल, तभी...
बिहार के मोतिहारी में सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन कार्यालय के पास शराब के नशे में धुत दो युवकों ने जमकर हंगामा। इस दौरान सिविल सर्जन श्रवण पासवान के अंगरक्षक की पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया गया। विवाद के दौरान लोगों ने एक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर जांच में जुटी है।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी ( पू. चंपारण)। बिहार के मोतिहारी में सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन कार्यालय के पास शराब के नशे में धुत दो युवकों ने जमकर हंगामा। इस दौरान सिविल सर्जन श्रवण पासवान के अंगरक्षक की पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया गया।
विवाद के दौरान लोगों ने एक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। उसकी पहचान वाल्मीकि कुमार के रूप में की गई है। समाचार प्रेषण तक थाने में आवेदन नहीं दिया गया था।
यह है पूरा मामला
बताया गया कि शुक्रवार की दोपहर शराब के नशे में दो युवक पिकअप लेकर पहुंचे। सिविल सर्जन की गाड़ी में ठोकर मार दी। वहां मौजूद लोगों ने पिकअप को रोका। फिर दोनों युवक चले गए।
कुछ देर बाद दोनों युवक पहुंचे और कर्मी से विवाद करने लगे। सीएस के अंगरक्षक ने मना किया तो दोनों उलझ गए। पिस्टल छीनने लगे। तभी लोगों ने एक युवक को पीछा कर पकड़ लिया।
पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
शादी के लिए नाबालिग के अपहरण के आरोपित को 3 वर्ष की सजा
शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद अभियुक्त नजरे आलम को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता शिकारपुर थाना के ठटवा गांव निवासी है।
न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को कुल छह हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने जुर्माना की राशि पीड़िता को अदा करने का निर्देश दिया। साथ-साथ पचहत्तर हजार रुपये भी बिहार प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को भुगतान करने का निर्देश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया है कि घटना 21 अगस्त 2021 की है। लड़की अपने घर पर थी। इसी क्रम में शादी के नीयत से उसका अपहरण कर लिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।
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