Bihar News: सुगौली में पुलिस ने शराब धंधेबाज को पकड़ा, धक्का-मुक्की कर छुड़ा ले गए ग्रामीण, अब FIR दर्ज
सुगौली के पंजिअरवा में पुलिस की टीम चुलाई शराब के साथ एक आरोपित को पकड़ा था। जब वह आरोपित को गाड़ी पर बैठाकर ले जाने लगे तब वहां गांव के लोगों ने पुलिस टीम से धक्का-मुक्की कर आरोपित को गाड़ी से उतार लिया और उसे भगा दिया। हालांकि पुलिस की टीम ने इस मामले में दो नामजद सहित दस अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

संवाद सहयोगी, सुगौली। थानाक्षेत्र के पंजिअरवा में गुरुवार को 30 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार धंधेबाज को ग्रामीणों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर जबरन छुड़ा लिया।
घटना के बाद पुलिस की टीम आरोपित और पुलिस अभिरक्षा से आरोपित को छुड़ाने वाले लोगों की खोज में छापेमारी कर रही है। इस सिलसिले में दारोगा अनुराग कुमार ने थाना में दो नामजद सहित दस अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पंजिअरवा गांव निवासी संजय पासवान को तीस लीटर चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया था। इसी बीच बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर उसे पुलिस गाड़ी से उतार लिया।
2 नामजद और 10 अज्ञात पर मामला दर्ज
इस घटना में दो नामजद और दस अज्ञात शामिल हैं। थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में दारोगा अनुराग कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
मालूम हो कि घटना के बाबत पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में शराब का भंडारण और परिवहन के अलावा सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में संजय पासवान, मोहित सहित अन्य अज्ञात पर आरोप लगाया गया है। पुलिस आरोपितों की खोज कर रही है।
छापेमारी टीम के पास महिला पुलिस कर्मियों की संख्या कम थी। इसी बीच धंधेबाज को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आ गईं और पुलिस अभिरक्षा से शराब धंधेबाज को छुड़ा लिया। सभी आरोपितों की पहचान कर ली गई है। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। - शिवम धाकड़, एएसपी, मोतिहारी।
शराब धंधेबाज सहोदर भाइयों को पांच वर्ष कारावास की सजा
वहीं दूसरी ओर बेतिया में चुलाई शराब का धंधा करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह मध निषेध उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित ने कांड के नामजद अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अभियुक्त मानपुर थाना के कमला नगर निवासी शंकर डोम के पुत्र मनोज डोम और लालबाबू डोम हैं। न्यायाधीश ने दोनों सजायफ्ता को एक-एक लाख जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।
सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि मानपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 10 अक्टूबर 2022 को चुलाई शराब धंधेबाज जो आपस में भाई हैं।
दोनों धंधेबाज को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।
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