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East Champaran: बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोचिंग टीचर को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

East Champaran Crime पूर्वी चंपारण जिले में एक कोर्ट ने बच्‍ची से दुष्‍कर्म के दोषी कोचिंग टीचर को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी शिक्षक को अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने 17 सितंबर 2019 को अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन किया था।

By Dineshwar Prasad Edited By: Prateek Jain Updated: Tue, 09 Jul 2024 07:10 PM (IST)
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दुष्‍कर्म के मामले में दोषी पाए गए शिक्षक को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है।
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