Bhojpur News: प्रत्याशी नियमानुसार प्रपत्र भर सबूत के साथ खर्चे का दें विवरण, दाखिल करने का दिया गया प्रशिक्षण
भोजपुर में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उनके चुनाव खर्च का विवरण भरने और जमा करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्हें बताया गया ...और पढ़ें
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प्रत्याशी नियमानुसार प्रपत्र भर सबूत के साथ खर्चे का दें विवरण। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान भाग्य आजमाने वाले 82 प्रत्याशियों को नियमानुसार खर्च का पूरा विवरण सबूत के साथ जमा करना होगा। उक्त निर्देश राज्य कर संयुक्त आयुक्त नरेश कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में अंतिम लेखा जांच का प्रशिक्षण प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं को देते हुए दिया।
इस दौरान उन्होंने सभी को बताया कि कैसे खर्च का अलग-अलग विवरण भरना है और अलग-अलग अनुच्छेद के तहत सभी को जमा करना है। राज्य कर उपायुक्त आबिद सुभहानी ने मौजूद सातों विधानसभा के प्रत्याशियों को और उनके एजेंट को बैंक स्टेटमेंट और वाउचर देने की जानकारी देने के साथ सभी प्रकार के खर्चे का अलग-अलग विवरण जैसे कगजात, खाना नश्ता, रैली, सभा, बड़े-बड़े नेताओं का कार्यक्रम समेत जिस जिस मद में राशि खर्च हुई है, उसकी रिपोर्ट जमा करने की जनकारी बारिकी से दी।
दूसरी तरफ मौजूद सभी लोगों को सभी प्रकार से कागजातों को कंप्लीट करने के बाद नौ दिसंबर को लेकर आने का निर्देश दिया गया। नौ दिसंबर को कलेक्ट्रेट में इन सभी के द्वारा दिए गए कागजातों की जांच होगी। उस दिन मौके पर दोनों प्रेक्षक भी मौजूद रहेंगे।
जांच में सभी कागजात सही रहने के बाद 10 दिसंबर को उसे अंतिम रूप से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मौके पर प्रत्याशियों के अभीकर्ताओं ने कई प्रकार की जानकारी भी पदाधिकारियों से ली।
मालूम हो कई प्रत्याशियों के द्वारा पूर्व में खर्च का विवरण नहीं दिया था, उन्हें भी अंतिम रूप से खर्च का विवरण जमा करने को कहे जाने के साथ उन्हें भी प्रशिक्षण दिया गया।
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