Updated: Thu, 24 Apr 2025 01:55 PM (IST)
भागलपुर में थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance) फेल होने पर वाहन चालकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से ऐसे वाहनों का ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। यातायात पुलिस के अनुसार थर्ड पार्टी बीमा फेल होने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। यातायात डीएसपी इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। ऐसे वाहन चालक जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल (Third Party Insurance) है तो सावधान हो जाएं। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के माध्यम से लगाए गए कमरे से बुधवार से इसका भी ऑनलाइन चालान काटना शुरू हो गया।
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विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पहले दिन लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों का चालान काटा गया है। दरअसल, मुख्यालय के निर्देश के बाद भागलपुर यातायात पुलिस द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर इसे शुरू किया गया है।
एक दिन में एक बार कटेगा चालान
यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया मुख्यालय के निर्देश के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस वाहन चालक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल होगा उनका ऑनलाइन चालान कटेगा। यह चालान एक दिन में एक बार ही कटेगा।
2000 रुपये का जुर्माना लगेगा
उन्होंने बताया कि इसको लेकर पहले ही निर्देश आए थे, लेकिन समय अवधि फिक्स नहीं होने के कारण इसे मुख्यालय स्तर से रोका गया था। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल होने पर आदेश के अवहेलना करने वालों को 2000 का जुर्माना लगेगा।
यातायात डीएसपी करेंगे मॉनिटरिंग
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल होने पर पहले मैन्युअल चालान काटे जा रहे थे। अब पहली बार यह ऑनलाइन माध्यम से कटेगा। यातायात डीएसपी को इस वक्त मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। अब चौक चौराहा पर भी इसकी जांच अनिवार्य होगी।
इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई भी होगी, इसलिए यातायात पुलिस को भी इसको लेकर निर्देश दिया गया है।
वहीं, यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि पिछले तीन दिनों से यातायात पुलिस माइकिंग कर थर्ड पार्टी बीमा गाड़ियों में करा लेने की अपील कर रहें हैं, ताकि लोग जागरुक हो और जिनके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फेल हो वह करवा लें।
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