Bhagalpur News: अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई, गाड़ी की कीमत से अधिक वसूला जा रहा जुर्माना; मचा हड़कंप
अवैध खनन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। जेसीबी और ट्रैक्टरों पर लगाया गया भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। शाहकुंड थाना क्षेत्र के धमना नदी में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। इन वाहनों पर लगभग 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिसमें डब्ल्यूबी 59डी 0587 पर 803000 रुपये और बीआर 10जीसी 2641 पर 837188 रुपये का दंड शामिल है।

नवनीत मिश्र, भागलपुर। अगर आप अवैध रूप से खनिज कारोबार में संलिप्त हैं, तो सावधान हो जाइए। प्रशासन द्वारा भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है।
हाल ही में शाहकुंड थाना क्षेत्र के धमना नदी में अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर पकड़े गए, जिन पर लगभग 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इनमें डब्ल्यूबी 59डी 0587 पर 8,03,000 रुपये, बीआर 10जीसी 2641 पर 8,37,188 रुपये और बीआर 09जीबी 9716 पर 9,76,391 रुपये का दंड लगाया गया है।
इसके अलावा, 56 ट्रैक्टरों पर प्रति वाहन 1,10,700 रुपये की दर से जुर्माना किया गया। ओवरलोड वाहनों पर भी अतिरिक्त दंड वसूला जा रहा है। 100 सीएफटी से अधिक खनिज लादने पर प्रति 100 सीएफटी 10,625 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
निर्धारित क्षमता से 5 प्रतिशत तक अधिक भार के लिए वाहन मालिकों को छूट दी जाती है, लेकिन इससे अधिक भार होने पर दंड लगाया जाता है।
खनिज परिवहन नियमों के उल्लंघन के कारण कई वाहन मालिक जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं। 21 जून 2024 को जब्त किए गए 100 से अधिक ट्रकों में से 27 ट्रकों का दंड अभी तक अदा नहीं किया गया है। कई ट्रक थाना परिसर में खड़े-खड़े खराब हो रहे हैं, जिनकी सूची बनाई जा रही है।
खनन वाहनों के लिए सख्त नियम
खनिज ढोने वाले वाहनों की पहचान के लिए विभाग ने सख्त नियम लागू किए हैं। सभी निबंधित जीपीएस लगे वाहनों पर चारों ओर 20 इंच चौड़ी लाल पट्टी और 6 इंच के आकार में वाहन व निबंधन संख्या अंकित करना अनिवार्य है।
नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार एक लाख रुपये का जुर्माना और दूसरी बार अवैध खनन मानकर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। जीपीएस डिवाइस में छेड़छाड़ या बंद करने पर ट्रैक्टर से 20,000 रुपये और बड़े वाहनों से एक लाख रुपये का दंड लिया जा रहा है।
अब तक तीन ट्रकों पर प्रति वाहन 3 लाख रुपये का दंड लगाया गया है, जिसका 50 प्रतिशत वाहन मालिक और 50 प्रतिशत बंदोबस्तधारी से वसूला जा रहा है। खनन विभाग की इस सख्ती के कारण कई वाहन मालिक परेशानी में हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई जारी रहेगी।
वाहन व उपकरणों पर दंड शुल्क
- ट्रैक्टर व ट्रॉली – 1 लाख रुपये
- मेटाडोर या हाफ ट्रक – 2.5 लाख रुपये
- छह चक्का फुल बॉडी ट्रक – 4 लाख रुपये
- डंपर या दस चक्का व उससे अधिक चक्का वाहन – 8 लाख रुपये
- क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन – 10 लाख रुपये
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