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    14 KG गेहूं, 21 KG चावल... राशन वितरण में बदलाव, अब 2:3 के अनुपात में मिलेगा अनाज

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    खाद्यान्न वितरण के अनुपात में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, अन्त्योदय और सामान्य श्रेणी के लाभुकों को अब 2:3 के अनुपात मे ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, भागलपुर। खाद्यान्न वितरण अनुपात में परिवर्तन हुआ है। जनवरी से नए अनुपात में लाभुकों को खाद्यान्न मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अन्त्योदय एवं सामन्य श्रेणी के लाभुकों के लिए 1:4 के अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

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    अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न (सात किलोग्राम गेहूं एवं 28 किलोग्राम चावल) तथा सामान्य श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न (एक किलोग्राम गेहूं एवं चार किलोग्राम चावल) उपलब्ध कराया जा रहा है।

    उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र के द्वारा राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित अन्त्योदय एवं सामान्य श्रेणी के लाभुकों के लिए पूर्व से उपलब्ध कराए जा रहे 1:4 के अनुपात में खाद्यान्न के अनुपात में परिवर्तन करते हुए अब 2:3 के अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निदेशित किया गया है।

    अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 14 किलो गेहूं एवं 21 किलो चावल कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा सामान्य गृहस्थी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह दो किलोग्राम गेहूं एवं तीन किलोग्राम चावल कुल पांच किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

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