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    क्‍यों है जरूरी High Security Number Plate, कितनी होती है फीस, जानें क्‍या है प्रोसेस

    Updated: Tue, 14 May 2024 04:00 PM (IST)

    देशभर में बड़ी संख्‍या में वाहन चोरी हो जाते हैं। इसके अलावा कई और तरह के सुरक्षा कारणों से भी High Security Number Plate को अनिवार्य किया जा चुका है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इसकी जगह सामान्‍य प्‍लेट का उपयोग करते हैं। अगर आपको भी अपनी कार के लिए नई प्‍लेट चाहिए तो कितनी फीस देकर इसे बनवाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

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    High Security Number Plate क्‍यों होती है जरूरी, कितनी है फीस, जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के कई राज्‍यों में वाहनों पर High Security Number Plate को अनिवार्य किया जा चुका है। लेकिन कुछ लोग अभी इस तरह की प्‍लेट की जगह सामान्‍य नंबर प्‍लेट का उपयोग करते हैं। अगर आप भी अपनी कार पर हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट लगाना चाहते हैं, तो किस तरह से और कितनी कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

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    क्‍या है High Security Number Plate

    वाहनों पर High Security Number Plate को लगाना अनिवार्य हो चुका है। इसे आमतौर पर एल्‍यूमिनियम से बनाया जाता है और प्‍लेट पर नीले रंग में अशोक चक्र और क्रोम आधारित क्रोमियम होलोग्राम होता है। इस प्‍लेट पर नीचे की ओर 10 अंकों की स्‍थाई पहचान संख्‍या होती है। इसमें अंग्रेजी में इंडिया भी लिखा होता है।

    क्‍या हैं फायदे

    हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट के कई फायदे होते हैं। सामान्‍य नंबर प्‍लेट के मुकाबले इस प्‍लेट के साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं होता। इस प्‍लेट को नॉन रिमूवेबल स्‍नैप ऑन लॉक के साथ लगाया जाता है, जिसको दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्‍लेट को तभी जारी किया जाता है जब वाहन मालिक की ओर से गाड़ी के इंजन के नंबर, चेसिस नंबर आदि की जानकारी को दिया जाता है। इस तरह की प्‍लेट पर एक ही तरह के फोंट का उपयोग किया जाता है।

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    कितनी होती है फीस

    हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट की फीस हर राज्‍य में अलग होती है। इसके अलावा दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए भी अलग फीस देनी होती है। लेकिन कई जगहों पर इसके लिए 300 से 700 रुपये तक लिए जाते हैं।

    कैसे करें अप्‍लाई

    अगर आपको भी अपनी कार के लिए हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट की जरूरत है तो अपने राज्‍य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन के मुताबिक नंबर प्‍लेट की जानकारी ली जा सकती है। कई राज्‍यों की वेबसाइट पर हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट के लिए अप्‍लाई भी किया जा सकता है, जिसके लिए वाहन और मालिक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ती है।

    कितना है जुर्माना

    अगर किसी भी वाहन में नंबर प्‍लेट खराब होती है, फैंसी नंबर प्‍लेट का उपयोग किया जाता है या फिर नंबर प्‍लेट नहीं लगाई जाती है तो मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 50,51 CMVR/39/192 का उल्‍लंघन होता है। जिस पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान किया जाता है। पहली बार ऐसा करने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जा सकता है और अगर ऐसा लगातार किया जाता है तो फिर 10 हजार रुपये तक का चालान किया जाता है।

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