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    दिव्यांगजनों के लिए गाड़ी पंजीकरण होगा आसान, सरकार जल्द करेगी ये व्यवस्था

    By Atul YadavEdited By: Atul Yadav
    Updated: Mon, 06 Feb 2023 05:18 PM (IST)

    MoRTH ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य के अधिकारी इस तरह के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शर्तों में एक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होना अनिवार्य है जो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के साथ ड्राइवर को काम पर रखा हो। (जागरण फोटो)

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    राज्य के अधिकारी इस तरह के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत सरकार दिव्यांग लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसी क्रम में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राज्यों से दिव्यांगजन कैटेग्री में आने वाले लोगों को जरूरी टेक्स लाभ की गुजारिश की है। अभी तक केवल नए वाहन खरीद पर यह लाभ मिलता था।

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    केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में मेंशन किया है कि दिव्यांग व्यक्ति जो वाहन के मालिक हैं और ड्राइवर को किराए पर लेते हैं, उन्हें "दिव्यांगजन" श्रेणी के तहत वाहन पंजीकरण प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वाहन का स्वामित्व "दिव्यांगजन" श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए निर्णायक कारक होगा। इससे वाहन गाड़ी का प्रकार।

    MoRTH ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राज्य के अधिकारी इस तरह के आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, शर्तों में एक दिव्यांग व्यक्ति शामिल होना अनिवार्य है जो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के साथ ड्राइवर को काम पर रखा हो। दूसरी शर्त यह है कि अगर दिव्यांगजन नई गाड़ी खरीदने में असमर्थ है और वह इस कैटेग्री से आवेदन करता है तो उसका पंजीकरण मान्य होगा। इसके अलावा भी सर्कुलर में कई निर्देश दिए गए हैं।

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