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    नई या पुरानी गाड़ी के लिए इस तरह लें अपना मनपसंद VIP नंबर, जानें इसका खर्च

    By Ankit DubeyEdited By:
    Updated: Wed, 09 Oct 2019 09:05 AM (IST)

    व्हीकल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत फोर व्हीलर वाहनों के लिए करीब 50 हजार रुपये और टू व्हीलर के लिए करीब 20 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे

    नई या पुरानी गाड़ी के लिए इस तरह लें अपना मनपसंद VIP नंबर, जानें इसका खर्च

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। कैसा रहेगा जब आपकी नई कार या फिर पुरानी कार पर आपका मनपसंद नंबर हो ? जी हां, ऐसा जल्द हो जाएगा क्योंकि दिल्ली के बाद उत्त प्रदेश के नोएडा से वाहन नंबर पोर्टिबिलिटी की योजना लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत पुराने नंबर को किसी भी नए वाहन पर ले सकते हैं। फोर व्हीलर वाहनों के लिए करीब 50 हजार रुपये और टू व्हीलर के लिए करीब 20 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। वहीं, पुराने वाहन पर जो नंबर मिलेगा उस पर किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस से ही काम हो जाएगा।

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    उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए दो शर्तें रखी हैं। इसमें पहली शर्त यह है कि अगर किसी पुराने वाहन का नंबर नए पर लेना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम तीन साल तक वाहन मालिक के नाम रहा होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि जिस नाम से पुराना वाहन रजिस्टर्ड है उसी नाम से ही नए वाहन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी के बाद ही नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस का लाभ उठा सकेंगे।

    इसके अलावा VIP नंबर लेने के लिए नीलामी में शामिल होने पर एक लाख रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद अगर कोई बोली लगाता है, तो रकम ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि पुराने वाहन के नंबर को नए वाहन पर लेने के लिए फीस काफी कम रखी गई है और नीलामी के दौरान पुराना नंबर सस्ता पड़ जाएगा।

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