Driving License Apply: घर बैठे ऐसे कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई, बड़ा आसान सा है प्रोसेस
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैरकानूनी है। अगर आप इसके बिना ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो जुर्माना देना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो डीएल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। यहां DL अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट की जरूरत होगी। आइए इसके बारे में जानते हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आगर आप वाहन मालिक हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की भूमिका जानते होंगे। अक्सर होता है कि बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन अगर ड्राइविंग के दौरान अगर आप इस जरूरी डॉक्युमेंट को अपने पास रखते हैं तो जुर्माने की टेंशन से मुक्ति मिल जाती है। इस लेख में हम ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) अप्लाई करने का पूरा तरीका बताने वाले हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।
इन डॉक्युमेंट की होगी जरूरत
- पासपोर्ट साइज फोटो,
- सिग्नेचर, लर्निंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर,
- आधार कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र,
- एड्रेस प्रूफ (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल),
- डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट (10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते हैं)
अप्लाई करने का प्रोसेस
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको sarathi.parivahan.gov.in पर जाना है।
स्टेप 2- अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है।
स्टेप 3- अब "New Driving Licence" पर क्लिक करना है। यह विकल्प "Driving Licence" मेन्यु में दिखाई देगा।
स्टेप 4- अब आपको लर्निंग लाइसेंस नंबर और DOB (Date of Birth) फिल करनी होगी।
स्टेप 5- अब एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करना है।
स्टेप 6- नेक्स्ट बटन पर टैप करके प्रोसीड कर देना है।
स्टेप 7- अब आपको ऑरिजिनल डॉक्युमेंट और फी स्लिप के साथ शेड्यूल समय पर RTO पर जाना होगा।
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