बिना FASTag दोगुने टोल टैक्स से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए है, अब UPI से मिलेगी राहत
FASTag UPI Payment देश में हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स देने के लिए फास्टैग का उपयोग किया जाता है। बिना फास्टैग टोल प्लाजा पर दोगुना टैक्स लिया जाता है। लेकिन अब सरकार ने नया फैसला किया है। जिससे बिना फास्टैग वाले वाहनों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने क्या फैसला लिया है और इससे कब से राहत मिलना शुरू होगी। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में हाइवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग करने पर टोल देना होता है। इसके लिए सरकार ने फास्टैग को शुरू किया था। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो फास्टैग का उपयोग नहीं करते। अभी तक ऐसे वाहनों से टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स लिया जाता है। लेकिन अब जल्द ही इस दोगुने टोल टैक्स से भी राहत मिलने वाली है। सरकार ने इस पर क्या फैसला किया है। किस तरह से दोगुने टैक्स से राहत मिलेगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
नहीं देना होगा दोगुना टोल टैक्स?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब वाहनों को हाइवे और एक्सप्रेस वे पर बिना फास्टैग यात्रा करने पर दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इसके साथ ही यह शर्त भी रखी है कि ऐसा तभी होगा जब टोल टैक्स की पेमेंट यूपीआई के जरिए की जाएगी।
क्या है फैसला
सरकार ने फैसला लिया है कि टोल प्लाजा पर अगर यूपीआई के जरिए भुगतान किया जाता है तो सिर्फ 1.25 गुना ही टोल टैक्स देना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रुपये देकर भुगतान करना चाहता है तो फिर उसे दोगुना टैक्स ही देना होगा।
नियम में हुआ संशोधन
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है। इस संशोधन को 15 नवंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा।
उदाहरण से समझें
अगर किसी टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग, ब्लॉकलिस्ट फास्टैग वाली गाड़ी आती है तो 100 रुपये के टोल पर उसे अभी की व्यवस्था में दोगुना टैक्स यानि 200 रुपये देने होते हैं। इसे रुपये और यूपीआई दोनों तरह से देने पर भी दोगुना टैक्स लिया जाता है। लेकिन संशोधन लागू होने के बाद अगर 100 रुपये के टोल टैक्स पर यूपीआई से पेमेंट किया जाता है तो फिर 200 की जगह 125 रुपये ही देने होंगे।
लेकिन अगर अभी भी कोई व्यक्ति नगद लेनदेन करेगा तो फिर उसे 200 रुपये ही देने पड़ेंगे।
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