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    गाड़ी की नंबर प्लेट में नहीं किया ये बदलाव तो 500 रुपये का जुर्माया या 3 महीने की होगी जेल

    परिवहन मंत्रालय के मुताबिक राज्य में करीब 40 लाख ऐसे परिवहन हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं।

    By Shridhar MishraEdited By: Updated: Sat, 13 Oct 2018 04:02 PM (IST)
    गाड़ी की नंबर प्लेट में नहीं किया ये बदलाव तो 500 रुपये का जुर्माया या 3 महीने की होगी जेल

    नई दिल्ली(ऑटो डेस्क)। दिल्ली में दो-पहिया या चार-पहिया वाहन चलाकों के लिए ट्रेफिक के नियमों के साथ अब अपनी बाइक या फिर कार की नंबर प्लेट को अपडेट करना जरूरी हो गया है। दरअसल अगर आप दिल्ली में अपनी वाहन पर यात्रा कर रहे हैं और आपके वाहन में लगा नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो, आपका चालान कट सकता है। दरअसल दिल्ली परिवहन मंत्रालय के आदेशों के बाद 14 अक्टूबर से जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा होगा उनके मालिक को 500 रुपये का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल भी हो सकती है। हालांकि सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन परेशानी उन ग्राहकों की है जिनके पास पुराने वाहन हैं।

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    दिल्ली परिवहन मंत्रालय के मुताबिक राज्य में करीब 40 लाख ऐसे वाहन हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं। इन 40 लाख में दो-पहिया और चार-पहिया दोनों ही वाहन शामिल हैं।

    दरअसल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य करने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे चोरी या दुर्घटना के तुरंत बाद उस वाहन और उसके मालिक से जुड़ी जानकारी हासिल हो सकेगी। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के इस्तेमाल से इसे बदलना या फिर नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो जाएगा।

    दरअसल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमिनियम का बना होता है जिसमें रिफ्लेक्शन टेप्स लगे होते हैं। इन नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये क्रोमियम बेस्ड होते हैं। इनमें खुद से खत्म होने वाले होलोग्राम लगे होते हैं, जिनमें कई जारूरी जानकारी दी गई हैं। इनमें इंजन की जानकारी, चेसिस नंबर के साथ लेजर ब्रांडिंग किया 10 अंकों का परमानेंट आईडेंटिफिकेशन नंबर शामिल है।

    नंबर प्लेट को अपग्रेड कराने के लिए आपको एक छोटी सी राशि देनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक दो-पहिया वाहन के लिए 67 रुपये और 4-पहिला वाहन के लिए 213 रुपये लगेंगे। वाहन चालकों को इन प्लेट्स के लिए RTOs के पास बने 13 स्पेशल सेंटर्स पर जाना होगा। इसके साथ वाहन के जरूरी कागज को भी अपने साथ ले जाना होगा।

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